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EPFO के बदल दिए PF Account के नियम, खाताधारक आज की कर लें ये जरूरी काम, नहीं तो रुक जाएंगे कई जरूरी काम

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ईपीएफओ को आधार से जोड़ना अब अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में अब अगर कोई नियोक्ता ऐसा नहीं करता है तो उसका पीएफ रोक दिया जाएगा. यहां जानिए पीएम अकाउंट को आधार से कैसे लिंक कैसे करें.

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News Alert, EPFO News, Aadhaar Link: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ अकाउंट (PF Account) के नियम बदल दिए हैं. नये नियम के तहत अब ईपीएफओ (EPFO) ने सभी ईपीएफ (EPF) अकाउंट को आधार (Aadhaar) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अब अगर कोई नियोक्ता ऐसा नहीं करता है तो उसका पीएफ (PF) रोक दिया जाएगा. जाहिर है, अगर आपने अभी तक अपना पीएफ अकाउंट (PF Account) आधार (Aadhaar) से लिंक (PF Aadhaar Link) नहीं किया है तो ये काम फटाफट कर लें.

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गौरतलब है कि, ईपीएफओ (EPFO) आधार से लिंकअप अनिवार्य कर दिया है. एक सितंबर (September 1st) तक इस काम की आंतिम तारीख रखी गई है. इसके बाद भी अगर कोई अपना पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक नही करता है तो उसके काफी नुक्सान उठाना पड़ सकता है. गौरतलब है कि जून महीनें में ही ईपीएफओ (EPFO) ने आधार और ईपीएफ (Aadhaar and EPF Link) की तारीख को तीन महीने बढ़ा दिया था.

बता दें, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Social Security Code 2020) के सेक्शन 142 (Section 142) के तहत इपीएफओ (EPFO) ने ये नये नियम लागू किये हैं. इसमें यब बात साफ कर दिया गया है कि, अगर 1 सितंबर से अगर कोई पीएफ खाता आधार नंबर से लिंक नहीं कराता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जाएगा. यानी नियोक्ताओं का पीएफ योगदान नहीं हो सकेगा. वहीं, अगर आपका पीएफ अकाउंट (PF Account) आधार से लिंक नहीं है तो आप ईपीएफओ (EPFO) की दूसरी सर्विसेज का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

पीएम अकाउंट को आधार से लिंक कैसे करें

  • ईपीएफओ (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/पर लॉग इन करें.

  • लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएं,

  • यहां E-KYC Portal पर क्लिक करें.

  • फिर link UAN aadhar पर क्लिक कर दें.

  • फिर UAN नंबर और UAN Account में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे डालें.

  • इस काम क बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.

  • फिर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भरकर उसे सबमिट कर दें. और निर्देशों का पालन करें.

  • आधार को वेरिफाई करने के लिए एक ओटीपी जेनेरेट करें.

  • वेरिफिकेशन होगा इसके बाद आधार पीएफ अकाउंट से लिंक हो जाएगा.

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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