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छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होगी चुनावी बांड की बिक्री, जानें इसकी तारीख

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होंगे और अगर यह अवधि खत्म होने के बाद बांड को जमा किया जाता है, तो उसके एवज में राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा.

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छत्तीसगढ़ समेत देश के पांच राज्यों में साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले सरकार ने चुनावी बांड की 28वीं किस्त जारी करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी. यह चार अक्टूबर से 10 दिनों तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है. राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बांड की व्यवस्था लाई गई थी. चुनावी बांड की पहली किस्त की बिक्री मार्च, 2018 में हुई थी. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बांड बिक्री की 28वीं किस्त में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिये चार से 13 अक्टूबर के बीच चुनावी बांड जारी करने और उसे नकदी में बदलने के लिए अधिकृत किया गया है. चुनावी बांड जारी करने के लिए सिर्फ एसबीआई ही अधिकृत बैंक है. चुनावी बांड की बिक्री के लिए अधिकृत शाखाएं बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई में स्थित हैं.

चुनावी बांड के जरिये चंदा पाने की है ये शर्त

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों तक वैध होंगे और अगर यह अवधि खत्म होने के बाद बांड को जमा किया जाता है, तो उसके एवज में राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किए गए चुनावी बांड का भुगतान उसी दिन कर दिया जाएगा. चुनावी बांड को भारतीय नागरिक या देश में गठित या स्थापित कंपनियां खरीद सकती हैं. पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम-से-कम एक प्रतिशत मत पाने वाले राजनीतिक दल चुनावी बांड के जरिये चंदा हासिल कर सकते हैं.

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