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Driving License Renew: अब ऑनलाइन कराएं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू, जानिए सबसे आसान तरीका

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Driving License: क्या आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) एक्सपायर हो गया है. अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) रिन्यू कराने के लिए आरटीओ ऑफिस(RTO Office) के चक्कर काटने नहीं पड़ेगे.

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Driving License: क्या आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) एक्सपायर हो गया है. अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) रिन्यू कराने के लिए आरटीओ ऑफिस(RTO Office) के चक्कर काटने नहीं पड़ेगे. आप घर बैठे ऑनलाइन (Online) तरीके से भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करा सकते हैं.

गौरतलब है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर (driving license expire) हो गया है या आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा अप्लाई करना हो तो आप आसानी से इसे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. आइये जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving License Renew) के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. और इसपर कितना शुल्क लगेगा.

ऐसे करें ऑनलाइन डीएल रिन्यूअल

  • अपने डीएल को रिन्यू करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं.

  • यहां ‘ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें. आपको यह मेनू बार के बाईं ओर मिल जाएगा.

  • ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करें.

  • फिर अपने राज्य का चुनाव करें.

  • फिर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें.

  • निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें, फिर नेक्सट ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • अब आवेदन पत्र में अपना वर्तमान लाइसेंस नंबर और पिन कोड समेत अन्य जानकारी भरें.

  • रिन्यूअल पर क्लिक करें.

  • अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

  • आवश्यक लगे तो तो मेडिकल परीक्षण का स्लॉट बुक करें और नहीं तो स्कीप कर दें.

  • अंतिम में लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए आपको 200 रूपये भरने होंगे. आप नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं.

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरुरत होगी.

  • आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 9.

  • दो पासपोर्ट साइज फोटो

  • मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस

  • उम्र और निवास की मान्य प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित कॉपियां.

  • फॉर्म नंबर 1 जिसमें शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा पत्र होगी.

  • फॉर्म नंबर 1 ए, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है (40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लिए अनिवार्य).

गौरतलब है कि एक्सपायर होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको 30 दिनों का समय मिलता है. और, इसके बाद रिन्यू कराने पर फाइन लगता है. डीएल रिन्यू (DL Renew) के लिए इन डॉक्यूमेंट्स और शुल्क देकर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं.

Also Read: Driving licence : ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में अब नहीं होगी देरी

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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