15.1 C
Ranchi
Friday, February 14, 2025 | 02:32 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

GST चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, 50 लाख से अधिक मासिक के कारोबार के लिए नया नियम लागू

Advertisement

केंद्र की मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इसके लिए नया नियम बनाया है, जिसमें 50 लाख रुपये से ज्यादा के मासिक कारोबार करने वाली कंपनियों को आवश्यक रूप से एक फीसदी जीएसटी का नकदी भुगतान करना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इसके लिए नया नियम बनाया है, जिसमें 50 लाख रुपये से ज्यादा के मासिक कारोबार करने वाली कंपनियों को आवश्यक रूप से एक फीसदी जीएसटी का नकदी भुगतान करना होगा.

बुधवार को वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 50 लाख रुपये से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को आवश्यक रूप से एक फीसदी जीएसटी देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा. यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी नियमों में नियम 86 बी पेश किया है. यह नियम इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का अधिकतम 99 फीसदी तक ही इस्तेमाल जीएसटी देनदारी निपटाने की अनुमति देता है.

किस पर लागू होगा नियम : सीबीआईसी ने बुधवार कहा कि किसी महीने में करयोग्य आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होने पर कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल 99 फीसदी से अधिक टैक्स देनदारी को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता. कारोबार की सीमा की गणना करते समय जीएसटी छूट वाले उत्पादों या शून्य दरों वाली आपूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

किस पर लागू नहीं होगा नया नियम : सीबीआईसी ने कहा कि हालांकि, कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी भागीदार ने यदि एक लाख रुपये से अधिक का इनकम टैक्स दिया है अथवा रजिस्टर्ड व्यक्ति को इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस्तेमाल न हुए इनपुट कर क्रेडिट पर एक लाख रुपये से अधिक का रिफंड मिला है, तो उस पर यह अंकुश लागू नहीं होगा.

आईटीसी के दुरुपयोग के लिए उठाया गया यह कदम : ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि सरकार ने 50 लाख रुपये मासिक से अधिक के करयोग्य कारोबार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिये कर देनदारी के भुगतान को 99 फीसदी तक सीमित किया है. जैन ने कहा कि इस कदम का मकसद कंपनियों को जाली बिलों के जरिये आईटीसी का दुरुपयोग करने से रोकना है.

Also Read: जीएसटी व उत्पाद शुल्क ने की सर्विस टैक्स में गड़बड़ी पर कार्रवाई, इन संस्थाओं से की गयी 11.80 करोड़ की वसूली

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें