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Bank Locker : लॉकर में समान रखने से पहले जान ले यह बातें, फिर यह न कहना कि बताया नही

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Bank Locker : बैंक लॉकरों मे सामान रखने से पहले कुछ बाते हैं जिन्हे आम आदमी का जानना बहुत जरूरी है. अगर आप भी बैंक लॉकर में अपनी कीमती चीजें रखने की सोच रहें हैं तो यह बातें आपको चौंका देंगी.

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Bank Locker : इन दिनों चोरी की बढ़ती घटनाओं की वजह से बहुत लोग अपने कीमती सामानों के सुरक्षा के मद्देनजर बैंक लॉकर किराए पर लेते हैं. पर क्या आप जानते हैं ? अगर आपके लॉकर से कोई सामान चोरी हो जाता है, तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता. बैंक केवल कुछ मामलों में ही मुआवज़ा देते हैं. आइए जानते हैं बैंक लॉकर में अपना सामान रखने के नियमों के बारे में.

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इन मामलों में बैंक नही लेता है जिम्मेदारी

जब आप बैंक से लॉकर किराए पर लेते हैं, तो यह मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते जैसा होता है. जिस तरह मकान मालिक किराएदार के सामान की जिम्मेदारी नहीं लेता, उसी तरह बैंक आपके लॉकर में रखी वस्तुओं की जिम्मेदारी नहीं लेता. आपके और बैंक के बीच एक अनुबंध होता है, जिसमें कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में वे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे. बैंक आपके सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, लेकिन वे किसी भी संभावित नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं लेगा.

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यह कहते हैं RBI के नियम

RBI ने जनवरी 2022 से लॉकरों के लिए नए नियम लागू किए हैं. जिस कारण से बैंक अब लॉकर में रखे सामान की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. अगर चोरी, धोखाधड़ी, आग या इमारत ढहने जैसी कोई गड़बड़ी होती है, तो बैंक की देयता वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित होती है. बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लॉकर सुरक्षित है और अगर कोई इसे एक्सेस करता है तो ग्राहकों को ईमेल और टेक्स्ट के ज़रिए सूचित करना होगा. सभी लॉकर रूम में अब CCTV निगरानी की ज़रूरत है और फुटेज को 180 दिनों तक सहेज कर रखना होगा. अगर कोई बैंक कर्मचारी गड़बड़ी करता है और सुरक्षा भंग करता है या लॉकर से कुछ खो देता है, तो बैंक को इसका दोष लेना होगा.

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