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आखिरी तारीख से पहले कर लें पैन-आधार को लिंक, नहीं तो भरनी पड़ सकती है मोटी रकम, जान लें क्या करना है आपको

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आप पैन कार्ड के बिना किसी भी तरह का लेन-देन नहीं कर सकते. अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाए तो आपके सारे काम अटक जाएंगे. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इस दिन तक अपने आधार से पैन को हर हाल में लिंक कर लें. नहीं तो मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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Link Pan Aadhar Card: पैन-आधार लिंक (PAN Card-Aadhar Card Link) करना बेहद जरूरी है. दोनों को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. जिन लोगों ने अबतक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनके पास इन्हें लिंग करने का अब आखिरी मौका है. अब भी लिंग नहीं किया तो भरनी पड़ सकती है मोटी रकम.

गौरतलब है कि, पैन कार्ड के बिना पैसे का लेन-देन नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड इनवैलिट हो जाए तो आप पैसों से संबंधित कोई काम नहीं कर पाएंगे. इसलिए लिए अगर आपने अभी तक उसे पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया तो ये काम बिना देर किए कर लें.

वैसे भी, आयकर विभाग सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना आनिवार्य कर दिया है. लेकिन यहां खास बात है कि अब आप घर बैठे अपने आधार को पैन से लिंग कर सकते हैं.

पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक ऐसे करे: पैन कार्ड-आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर कर लें, क्योंकि ये जरूरी है. यदि आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले अपना अकाउंट बना कर खुद को रजिस्टर कर लें.

  • आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.

  • एक पेज खुलेगा उसके बायीं तरफ Link Aadhaar का एक ऑप्शन होगा. उस पर क्लिक करें.

  • अब जो पेज खुलेगा उसपर अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आधार कार्ड पर अंकित नाम भर लें.

  • इसके बाद जो जानकारी मांगी जा रही है उसे भर दें.

  • कैप्चा कोड या ओटीपी के ऑप्शन का चुनाव कर लें.

  • अंत में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

  • आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा.

पैन-आधार लिंक नहीं किया तो10 हजार रूपये जुर्माना: आधार-पैन को लिंक कराना बेहद जरूरी हो गया है. अगर दोनों का लिंक नहीं कराया गया तो इस बार 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. इस दिन तक आपने लिंक नहीं किया तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त जैसे काम नहीं कर पाएंगे.

ऐसे चेक करें स्टेटस

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.

  • बायीं तरफ लिंक आधार (Link Aadhaar) के ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस के लिए क्लिक हीयर लिखा होगा. इसपर क्लिक कर दें.

  • एक नया पेज खुलेगा, उसपर पैन और आधार नंबर डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर दें.

  • आपको लिंकिंग स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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