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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के नियमों में किया बड़ा बदलाव, Ex-gratia पेमेंट अब ऐसे होगा

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केंद्रीय कर्मचारियों के निधन के बाद उन्हें मिलने वाली एक साथ ex-gratia पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है.

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केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान होने वाली मौत के बाद उनके परिवार को मिलने एकमुश्त ex-gratia पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय कर्मचारियों के निधन के बाद उन्हें मिलने वाली एक साथ ex-gratia पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है.

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केंद्र सरकार ने यह बदलाव किया है. अगर किसी भी कर्मचारी की मौत रिटायरमेंट से पहले नौकरी के दौरान हो जाती है तो उन्हें यह राशि दी जाती है. कितना पैसा मिलेगा इसकी रकम में समय-समय पर संशोधन होता रहता है.

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इसमें बड़ा बदलाव करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेशनर्स वेलफेयर्स ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्मचारी की मौत के बाद ग्रेच्युटी, जीपीएफ बैलेंस और CGEGIS की रकम सर्विस के दौरान उसकी ओर से किए गए नॉमिनेशन के आधार पर ही मिलेगी. इसकी जानकारी 30 सितंबर 2021 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में दिया गया है.

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सरकार ने फॉर्म 1 में कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म में भी CCS (Pension) Rules ,1972 के तहत बदलाव किए हैं. इन्हीं के आधार पर एकमुश्त ex-gratia का भुगतान होगा.अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी नोमिनेशन में शामिल नहीं किया है तो यह राशि परिवार के बीच बराबर- बराबर बांटी जायेगी. इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं होगा. यह पैसा किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है.

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