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वाहन चालकों को एक और झटका : अब पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर नहीं मिलेगी कोई छूट

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नयी दिल्ली : देश के वाहन चालकों को नये मोटर वाहन कानून के बाद एक बार फिर करारा झटका लगने वाला है और वह यह कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी. अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां क्रेडिट कार्ड से ईंधन के लिए […]

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नयी दिल्ली : देश के वाहन चालकों को नये मोटर वाहन कानून के बाद एक बार फिर करारा झटका लगने वाला है और वह यह कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी. अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां क्रेडिट कार्ड से ईंधन के लिए भुगतान पर 0.75 फीसदी की छूट दे रही थीं. करीब ढाई साल पहले डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए यह व्यवस्था शुरू की गयी थी.

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देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भेजे एसएमएस में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 फीसदी की छूट को बंद किया जा रहा है. वर्ष 2016 के आखिर में नोटबंदी के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) को ईंधन की खरीद के लिए कार्ड से भुगतान पर 0.75 फीसदी की छूट देने का निर्देश दिया था.

बैंक के मुताबिक, क्रेडिट-डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट के जरिये 0.75 फीसदी की छूट को दिसंबर, 2016 में शुरू किया गया था. यह व्यवस्था ढाई साल से अधिक समय तक चली. अब इसे बंद करने का फैसला किया गया है. नकद छूट के अलावा सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को कार्ड भुगतान शुल्क ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर) का बोझ भी वहन करने को कहा था. आमतौर पर एमडीआर की लागत रिटेलर द्वारा वहन की जाती है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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