13.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 02:46 am
13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Rcom को एनसीएलटी से मिली बड़ी राहत : स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के डीओटी के नोटिस पर लगी रोक

Advertisement

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दूरसंचार विभाग की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को जारी दो नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी. ये नोटिस भुगतान में देरी के कारण कंपनी को दिये गये स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द करने को लेकर दिये गये थे. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दूरसंचार विभाग की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को जारी दो नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी. ये नोटिस भुगतान में देरी के कारण कंपनी को दिये गये स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द करने को लेकर दिये गये थे. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग के 20 मार्च, 2019 की तारीख वाले पत्र पर भी रोक लगा दी. यह पत्र एक्सिस बैंक को 2,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के लिए भेजा गया था. यह गारंटी अनिल अंबानी समूह की कंपनी ने दे रखी है.

- Advertisement -

इसे भी देखें : अब मुकेश अंबानी की Reliance Jio के हाथों नहीं बिकेगी Rcom की परिसंपत्तियां

अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि आरकॉम को सरकार द्वारा भेजा गया कारण बताओ नोटिस तथा एक्सिस बैंक को चार फरवरी को दिया गया पत्र उसके आदेश के खिलाफ है. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में बिना उसकी मंजूरी के संपत्ति बिक्री पर रोक लगायी हुई है. एनसीएलएटी ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा जारी 14 और 15 मार्च की तारीख वाला कारण बताओ नोटिस तथा 20 मार्च को दिया गया पत्र न्यायाधिकरण की तरफ से दिये गये आदेश के खिलाफ है.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने दूरसंचार विभाग को नोटिस भी जारी किया और मुख्य मामले के साथ मामले पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख मुकर्रर की. आरकॉम के आवेदन पर न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया. इससे पहले, चार फरवरी को न्यायाधिकरण ने कहा था कि एनसीएलएटी या सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कोई भी आरकॉम की संपत्ति नहीं बेच सकता.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें