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नकली काॅस्मेटिक्स बिक्री मामले में बुरे फंसे अमेजन, फ्लिपकार्ट

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नयी दिल्ली : देश के औषधि नियामक डीसीजीआई ने देश विदेश के कई नामी काॅस्मेटिक्स उत्पादों के नाम पर नकली और मिलावटी माल बेचने के आरोप में ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया है और उनसे 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है. नियामक ने उन्हें गड़बड़ी साबित होने पर दंडात्मक देने […]

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नयी दिल्ली : देश के औषधि नियामक डीसीजीआई ने देश विदेश के कई नामी काॅस्मेटिक्स उत्पादों के नाम पर नकली और मिलावटी माल बेचने के आरोप में ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया है और उनसे 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है.

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नियामक ने उन्हें गड़बड़ी साबित होने पर दंडात्मक देने की चेतावनी दी है. औषधि निरीक्षकों ने 5-6 अक्तूबर को देश में कई कुछ प्रतिष्ठानों पर छापे मारे थे. उसके बाद ही भारतीय औषधि नियंत्रक (डीसीजीआई) ने नोटिस दिये.

छापे के दौरान बिना वैध विनिर्माण लाइसेंस के देश में विनिर्मित काॅस्मेटिक्स सामान के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना काॅस्मेटिक्स का आयातित कच्चा माल पकड़ा गया.

पकड़े गये उत्पाद इन ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे थे. बिना मंजूरी के ऐसे उत्पादों की बिक्री पर मौद्रिक जुर्माना से लेकर जेल की सजा का प्रावधान है.

इस बारे में संपर्क किये जाने पर अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि जब भी ऐसा मामला आता है कंपनी अवैध या नकली उत्पादों के विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है.

प्रवक्ता ने कहा, अमेजन ग्राहकों का ध्यान रखती है और उच्च मानदंडों का अनुपालन करती है. कंपनी उन विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कड़ी कार्रवाई करती है जो अवैध या नकली उत्पाद बेचते हैं और उनकी शिकायत की जाती है.

डीजीसीआई ने कंपनियों से 10 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने का कहा है. साथ ही नकली और मिलावटी काॅस्मेटिक्स के सामान बेचने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है.

डीसीजीआई एस ई रेड्डी ने नोटिस में कहा, अगर आप निर्धारित समय में नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं, यह माना जायेगा कि आपके पास देने के कोई जवाब नहीं है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी.

रेड्डी के अनुसार इसी प्रकार का नोटिस इंडियामार्ट को भी दिया गया है. फ्लिपकार्ट और इंडियामार्ट से इस बारे में फिलहाल बयान नहीं मिल पाये हैं.

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