15.2 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 11:19 pm
15.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

GOOGLE को चुकाना ही होगा 1457 करोड़ रुपये की कमाई पर टैक्स, जानें पूरा मामला…!

Advertisement

दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को बड़ा झटका लगा है. दरअसल मामला छह वर्ष पुराना है, जिसमें आयकर विभाग के साथ गूगल इंडिया काविवाद चल रहा था. अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनलने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद गूगल इंडिया को अब 1,457 करोड़ रुपये की […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को बड़ा झटका लगा है. दरअसल मामला छह वर्ष पुराना है, जिसमें आयकर विभाग के साथ गूगल इंडिया काविवाद चल रहा था. अब इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनलने आयकर विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया है.

- Advertisement -

इस फैसले के बाद गूगल इंडिया को अब 1,457 करोड़ रुपये की रकम पर टैक्स डिमांड मिल सकती है. कंपनी ने यह रकम गूगल आयरलैंड को भेजी थी.

दरअसल, यह पूरा मामला गूगल इंडिया और उसके आयरलैंड में मौजूद ऑफिस के बीच फंड-फ्लो से जुड़ा था. आयरलैंड को अपने आसान टैक्स नियमों के लिए जाना जाता है.

गूगल इंडिया और गूगल आयरलैंड के बीच संबंध का केंद्र ‘ऐडवर्ड्स’ प्रोग्राम है. यह ऐसा प्रोडक्ट है, जिसके जरिये एक एडवर्टाइजर वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर सकता है.

बेंगलुरु में आयकर विभाग ने पाया था कि गूगल इंडिया कई वर्षों से भारत में एडवर्टाइजिंग से मिलने वाले रेवेन्यू का एक हिस्सा गूगल आयरलैंड (जीआईएल) को भेज रही थी.

आयकर विभाग ने इन ट्रांजैक्शंस पर आपत्ति जतायी थी. विभाग के अनुसार, गूगल आयरलैंड को फंड भेजने पर कोई टैक्स नहीं काटा जा रहा था, जो साफ तौर पर टैक्स से बचने का मामला था.

गूगल इंडिया ने डिपार्टमेंट के इस दावे का विरोध किया था. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने गूगल इंडिया की अपील खारिज कर दी.

ट्रिब्यूनल ने कहा, गूगल इंडिया और जीआईएल का इरादा स्पष्ट है कि वह भारत में टैक्स का भुगतान करने से बचना चाहती थी.

यह जरूरी था कि वह जीआईएल को भुगतान के समय टैक्स काटे, लेकिन कोई टैक्स नहीं काटा गया और भुगतान करने के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गयी.

यहां यह जानना गौरतलब है कि गूगल का टैक्स चोरी के मामले में यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले 2016 में उस पर पेरिस में टैक्स चोरी का आरोप लगा था.

पूर्व में सामने आ चुके ऐसे कुछ मामलों में एक देश में मुनाफा कमानेवाली बड़ी डिजिटल कंपनियाें का टैक्स के भुगतान का आधार दूसरे देशों में होता है, जहां कॉरपोरेट टैक्स दर काफी कम होती है.

इस तरह यह फैसला ऐसीमंशा रखनेवाली अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है.

यह भी पढ़ें-

गूगल है भारत में सबसे भरोसेमंद ब्रांड
बड़े काम की चीज है गूगल एक्सटेंशन….जानें कैसे
अापकी ऑफलाइन खरीदारी पर भी है गूगल की नजर, जानें क्या है खतरा
Google Online Education : 2021 तक आठ गुना बढ़ जायेगा भारत का ई-शिक्षा बाजार

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें