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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि करदाताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समयसीमा कायम रहेगी और उच्चतम न्यायालय के निजता पर फैसले से इस आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा. यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे के मुताबिक, सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ […]

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि करदाताओं के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की निर्धारित समयसीमा कायम रहेगी और उच्चतम न्यायालय के निजता पर फैसले से इस आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं होगा.

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यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे के मुताबिक, सरकारी सब्सिडी, सामाजिक योजनाओं और अन्य लाभों का लाभ लेने के लिए आधार देने की अनिवार्यता भी फिलहाल जारी रहेगी.

यहां यह जानना गौरतलब है कि सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.

इस बीच यूआईडीएआई की तरफ से यह साफ किया गया है कि चाहे आधार कानून के प्रावधानों के तहत हो या आयकर कानून या मनी लांड्रिंग कानून के तहत, विभिन्न समयसीमाओं का पालन करना होगा क्योंकि यह कानून वैध हैं.

यूआईडीएआई ने भरोसा जताया है कि आधार कानून अपने डेटा सुरक्षा सेफगार्ड के जरिये निजता के मौलिक अधिकार के तहत खरा उतरेगा.

यूआईडीएआई की तरफ से यह भी कहा गया है कि आधार के लिए नामांकन भी बिना किसी अड़चन के जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि आधार कानून में निजता की सुरक्षा के पहले से प्रावधान हैं. इसमें बिना संबंधित व्यक्ति की सहमति के डेटा को साझा नहीं किया जाता है.

यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को 31 अगस्त तक करना एक रूटीन फैसला है और इस तारीख के बाद भी देश में आधार और पैन की लिंकिंग का काम भी किया जायेगा.

आधार पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है कि लिंकिंग का यह काम एक सतत प्रक्रिया है और देश में जैसे-जैसे नये पैन और आधार बनते रहेंगे, लिंकिंग का काम जारी रहेगा.

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अपने आधार को पैन से ऐसे करें लिंक

  • आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जायें और निम्न निर्देशों का पालन करें.
  • अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले Register Here पर क्लिक करें. इसके बाद पैन का ब्यौरा देकर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें. इसके बाद लॉग इन करने की प्रक्रिया होगी.
  • अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, तो सिर्फ Login Here पर क्लिक करें.
  • यूजर आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना है. इसके बाद पासवर्ड और फिर कैपचा कोड भरना होगा. अंत में Login पर क्लिक कर दें.
  • इसके बाद एक पॉप-अप विंडो खुलेगा, जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा.
  • इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड. आखिर में Link Now पर क्लिक करें.
  • अगरआपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा, तो घबरायें नहीं. आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए टॉप मेन्यू में नजर आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जायें. इसके बाद Link Aadhaar वाले विकल्प पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर Save ऑप्शन पर क्लिक करें.

SMS के जरिये ऐसे करें लिंक

SMS बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करके आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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