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Finance minister अरुण जेटली ने कहा, Aadhaar को पैन से जोड़ने के लिए नहीं तय की गयी कोई समयसीमा

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नयी दिल्ली: सरकार की ओर से राष्ट्रीय पहचान नंबर के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले आधार को अनिवार्य किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही नौ सदस्यी संविधान पीठ की सुनवाई के बीच इसे पैन से जोड़ने को लेकर आये दिन तारीख निर्धारित की जा रही है. इस बीच, सरकार ने संसद […]

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नयी दिल्ली: सरकार की ओर से राष्ट्रीय पहचान नंबर के रूप में इस्तेमाल किये जाने वाले आधार को अनिवार्य किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही नौ सदस्यी संविधान पीठ की सुनवाई के बीच इसे पैन से जोड़ने को लेकर आये दिन तारीख निर्धारित की जा रही है. इस बीच, सरकार ने संसद में यह भी बताया है कि इसे पैन से जोड़े जाने को लेकर कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी है.

इस खबर को भी पढ़ें: कलियुग केवल नाम अधारा… आधार कार्ड के बिना अटक जायेंगे आपके ये काम

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोक सभा में बताया है कि सरकार ने आधार को पैन जोड़ने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है. जेटली से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार ने 12 अंक वाले आधार कार्ड को पर्मानेंट एकाउंट नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख तय की है या नहीं. इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि सरकार की ओर से फिलहाल कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गयी है. 28 जून, 2017 तक देशभर में कुल 25 करोड़ पैन कार्डधारक है, जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी कर दिया गया है.

देशभर में करीब 11.44 लाख से अधिक पैन कार्ड या तो बंद कर दिये गये हैं या फिर निष्क्रिय कर दिये गये हैं. ऐसा अधिकांश उन मामलों में किया गया है, जहां पर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड था. यह जानकारी वित्त राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को दी है.
संतोष गंगवार ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि 27 जुलाई तक 11,44,211 ऐसे पैन कार्ड्स की पहचान की गयी है, जिनमें किसी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पैन जारी कर दिये गये हैं. अब उन्हें या तो बंद कर दिया गया या फिर निष्क्रिय कर दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि कानूनन एक व्यक्ति को एक ही पैन जारी करने का नियम है.

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