25.7 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 11:44 am
25.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

गलत अकाउंट में कर दिया UPI पेमेंट? टेंशन न लें, इन तरीकों का इस्तेमाल कर वापस पाएं पैसे

Advertisement

हम सभी थर्ड पार्टी UPI पेमेंट का इस्तेमाल तो करते ही हैं. लेकिन, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इन प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और गलती से पैसे किसी गलत व्यक्ति को भेज देते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो हमारे बताये तरीके का इस्तेमाल कर आप अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं.

Audio Book

ऑडियो सुनें

UPI Payment Tips: भारत में यूपीआइ (UPI) पेमेंट का चलन काफी बढ़ गया है. छोटे कस्बों से लेकर शहरों के हर गली और नुक्कड़ पर UPI प्लेटफॉर्म, जैसे-गूगल पे (Google Pay), फोन पे (Phone Pay) और पेटीएम (Paytm) जैसे एप्स से लेन-देन किया जा रहा है. UPI लेन-देन मोबाइल नंबर से करना आसान होता है, लेकिन कई बार मोबाइल नंबर का एक डिजिट भी गलत होने पर पैसे गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. अगर आपके साथ ही ऐसी घटना हो गयी है, तो घबराने की जरूरत नहीं. आप इन आसान तरीकों को अपनाकर गलती से ट्रांसफर हुए पैसों को वापस पा सकते हैं.

- Advertisement -

थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं होते जिम्मेदार

UPI पेमेंट गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो उसके लिए Google Pay, Phone Pay और Paytm जैसे थर्ड पार्टी एप्स जिम्मेदार नहीं होते हैं. इसके लिए आपको सीधे अपने बैंक शाखा में संपर्क करना होता है, जिस बैंक अकाउंट से आपका UPI पेमेंट लिंक है. ऐसे में अगर गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गये हैं, तो आपको सीधे बैंक के कस्टमर केयर पर जानकारी देनी होती है. वैसे ज्यादातर मामलों में कस्टमर केयर बैंक को सीधे मेल करने की जानकारी देते हैं.

बैंक को करना होगा मेल

अपने संबंधित बैंक को मेल करने पर ज्यादातर मामलों में समाधान हो जाता है, लेकिन अगर मेल से मामले का निपटान नहीं होता है, तो आपको संबंधित बैंक ब्रांच विजिट करना होगा. हालांकि, बैक ब्रांच विजिट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट जैसे मेल प्रिंटआउट को साथ ले जाना होगा. इसके बाद बैंक मैनेजर रिप्लाइ करके बैंक में पैसे रिफंड कर सकते हैं.

जानें RBI के ये नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के मुताबिक, गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की शिकायत मिलने के 7 से लेकर 15 दिन के भीतर बैंक को निपटारा करना होता है. ऐसे में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर जल्द से जल्द संबंधित बैंक शाखा व बैंक अधिकारी से बातचीत करें. अगर आपकी तरफ से गलत अकाउंट में भेजे गये पैसों को व्यक्ति खर्च भी कर देता है, तो नियम के मुताबिक बैंक को आपका पैसा रिफंड करना होगा. जबकि, पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति के बैलेंस को निगेटिव कर दिया जायेगा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें