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Car की अगली सीट के लिए 2 Airbag लगवाने की डेडलाइन बढ़ी, पढ़ें पूरी खबर

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Car Airbag Rule: सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने मौजूदा कार मॉडलों की आगे की सीटों (front seats in car) पर अनिवार्य रूप से ड्यूल एयरबैग (mandatory dual airbags) लगाने के नियम को चार महीने यानी 31 दिसंबर तक टाल दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी (covid pandemic) के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

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Car Airbag Rule: सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने मौजूदा कार मॉडलों की आगे की सीटों (front seats in car) पर अनिवार्य रूप से ड्यूल एयरबैग (mandatory dual airbags) लगाने के नियम को चार महीने यानी 31 दिसंबर तक टाल दिया है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी (covid pandemic) के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

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अभी मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर की सीट पर ही एयरबैग लगाना अनिवार्य है. अधिकारी ने कहा कि मौजूदा महामारी की स्थिति के मद्देनजर मंत्रालय ने आगे की यात्री सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 31 दिसंबर, 2021 तक टाल दिया है.

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम (SIAM , Society of Indian Automobile Manufacturers) ने इसकी समसयीमा बढ़ाने की मांग की थी. अधिकारी ने बताया कि नये मॉडलों के लिए यह नियम पहले ही अनिवार्य है.

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मंत्रालय ने छह मार्च को कहा था कि एक अप्रैल, 2021 या उसके बाद विनिर्मित नये वाहनों में आगे की यात्री सीट के लिए एयरबैग अनिवार्य होगा. मौजूदा मॉडलों में ड्राइवर के अलावा दूसरे यात्री की आगे की सीट के लिए एयरबैग 31 अगस्त, 2021 से अनिवार्य होना था. अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया है.

बताते चलें कि दोहरे एयरबैग के लिए जनादेश सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के सुझावों पर आधारित है और भारतीय सड़कों पर वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता के रूप में जारी किया गया था. जनादेश एंट्री-लेवल भारतीय कारों में सुरक्षा को बढ़ावा देगा, जो वर्तमान में आगे की पंक्ति में दोहरे एयरबैग की सुविधा नहीं देती हैं. एक नये एयरबैग के जुड़ने से भारत में लो-सेगमेंट कारों की कीमतों पर भी सीधा असर पड़ेगा. (इनपुट:भाषा)

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