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SIM कार्ड को लेकर ऐसी भूल अगर आप भी कर रहे हैं, तो जल्द ही कट जाएगा कनेक्शन

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DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि जिन यूजर्स के नाम पर 9 से ज्यादा सिम काम कर रहे हैं, अगर ये यूजर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो ऐसे यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों में आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए.

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SIM Card Rule: DoT (Department of Telecom) यानी दूरसंचार विभाग ने पिछले साल 7 दिसंबर को 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने की छूट को खत्म किया था. उस समय कहा गया था कि अगर यूजर के नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड काम कर रहे हैं, तो उसे इनको लेकर वेरिफिकेशन करानी होगी जिसे लेकर 45 दिनों का समय दिया गया था. यह समयसीमा 20 जनवरी 2022 को खत्म हो गई है. ऐसे में अब जिन यूजर्स के नाम पर 9 से अधिक सिम कार्ड काम कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा.

ये सिम कार्ड्स हो जाएंगे बंद

DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेश दिया था कि जिन यूजर्स के नाम पर 9 से ज्यादा सिम काम कर रहे हैं, अगर ये यूजर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो ऐसे यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों में आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद कर दी जाए. साथ ही, सिम को 60 दिनों के भीतर पूरी तरह से बंद करने का आदेश 7 दिसंबर को दिया गया था. इनके अलावा इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार हुए लोग और विकलांग व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय देने का ऐलान भी किया गया था.

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कौन रख सकता है कितने सिम?

दूरसंचार विभाग के नये नियमों की मानें, तो भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम रख सकता है. वहीं, जम्मू-कश्मीर और सहित पूर्वोत्तर के राज्यों के वाशिंदों के लिए 6 सिम रखने की छूट है. नये नियमों के अनुसार, एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम करना अवैध होगा. ऐसा कदम ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल आदि संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए उठाया गया है.

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