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हाइवे से कितनी दूरी पर बनाना चाहिए मकान या दुकान? जानें क्या हैं सरकारी निर्देश

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हाइवे से एकदम सट कर घर का निर्माण करना कोई समझदारी की बात नहीं है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए हाइवे के किनारे के मकान को तोड़ दिया जाता है. ऐसे में हाइवे के किनारे निर्माण को लेकर सरकार क्या कहती है ये जानना बेहद जरूरी है.

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How far from the highway should a house or shop be built: अगर आपकी कोई खाली जमीन या प्लॉट हाइवे के किनारे हो और आप उस पर घर बनाना चाहते हों तो एक सवाल हमेशा आपके अंदर से आती होगी की Highway के कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए? ये सवाल सुरक्षा की दृष्टि से तो अहम है ही साथ ही इस सवाल के कई और मायने भी हैं जिसकी आज हम पड़ताल करेंगे.

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चौड़ीकरण के लिए हाइवे के किनारे मकानों को तोड़ा जा सकता है

शहर समय के साथ-साथ कभी छोटा नहीं होता उसका आकार बढ़ता ही है जिसकी मुख्य वजह है आबादी का बढ़ना. अब जब आबादी बढ़ेगी तो वाहन भी बढ़ेंगे जिसके लिए सरकार व्यवस्था भी करेगी, जिसमें शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाना अहम है ऐसे में हाइवे से एकदम सट कर घर का निर्माण करना कोई समझदारी की बात नहीं है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए हाइवे के किनारे के मकान को तोड़ दिया जाता है.

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हालांकि जब चौड़ीकरण का कार्य होता है तो सरकार इसके एवज में मुआवजा भी देती है. मगर मुआवजे के लिए घरों की तोड़फोड़ किसे पसंद होगा. ऐसे में हाइवे के किनारे निर्माण को लेकर सरकार क्या कहती है ये जानना बेहद जरूरी है.

हाइवे के किनारे निर्माण को हर राज्य के अलग-अलग नियम

हाइवे के किनारे निर्माण को हर राज्य के अलग-अलग नियम होते हैं. यह नियम नगर निगम अथवा नगरपालिकाएं तय करती हैं. कई बार राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी नियम तैयार किया जाता है. लेकिन, सड़क से घर की दूरी जानने के लिए कोई भी व्यक्ति नगर निगम अथवा नगरपालिका से इसकी जानकारी हासिल कर सकता है.

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हाइवे के किनारे घर बनाने से पहले NOC प्राप्त करें

यदि आप सड़क के किनारे घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सड़क के किनारे कितनी चौड़ाई है. डायवर्टेड प्लॉट पर घर या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने के बाद, सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट छोड़कर. वर्तमान नियमों के अनुसार, आपका प्लॉट सड़क से कम से कम 75 फीट दूर होना चाहिए अगर आप हाईवे के किनारे घर बनाने जा रहे हैं. सरकार ने कहा कि सड़क के मध्य रेखा से राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग में 75 फीट की दूरी उचित है. साथ ही, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही होगा. यह दूरी छोड़ने के बाद ही कोई बाउंड्री या निर्माण कर सकता है.

हाईवे के मध्य से दोनों ओर 75 से 75 मीटर के दायरे में कोई भवन नहीं बनाया जाएगा

सरकारी नियमों के अनुसार, हाईवे के मध्य से दोनों ओर 75 से 75 मीटर के दायरे में कोई भवन नहीं बनाया जाएगा. NHAI और Roads Ministry से अनुमति लेनी चाहिए अगर निर्माण बहुत जरूरी है. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, हाईवे के बीच से 40 मीटर तक निर्माण करने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी.

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