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गाड़ियों पर जाति, धर्म के स्टीकर लगाने वाले हो जाएं सावधान! पकड़े जाने पर लगेगा भारी जर्माना

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भारत में वाहनों पर जाति और धर्म-विशेष शब्द या स्टिकर बहुत आम हैं. हालाँकि, मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 179 (1) के तहत यह निषिद्ध है, फिर भी, लोग अपने वाहनों पर कई स्टिकर और नारे/जाति-आधारित नाम लगाते हैं.

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यूपी पुलिस ने दिखाई सख्ती
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बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस कभी-कभी जागरूकता अभियान चलाती है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है. कानून के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और ‘जाति और धर्म-विशिष्ट शब्द या स्टिकर’ वाले 1,000 से अधिक वाहनों के चालान जारी किए. यह कार्रवाई 10 दिवसीय विशेष अभियान का हिस्सा थी जो 11 अगस्त को शुरू हुई और 20 अगस्त को समाप्त हुई.

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1000 रुपये का जुर्माना 
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“जाति या धर्म संबंधी टिप्पणी” वाले वाहनों के लिए 1000 रुपये का चालान काटा जाता है. कानून के मुताबिक गाड़ियों पर नंबर प्लेट के अलावा कुछ भी लगाना अनुचित है. यहां तक कि संख्या का फ़ॉन्ट आकार और उसकी शैली भी नियम के अनुरूप होनी चाहिए. यह कृत्य मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 179(1) के तहत एक अपराध है.

क्या है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1) में धारा 179 (1)
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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1) में धारा 179 (1) के अनुसार, जो कोई जानबूझकर इस अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश देने के लिए सशक्त किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए किसी भी निर्देश की अवज्ञा करता है, या किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के निर्वहन में बाधा डालता है. ऐसे कार्य जिनके निर्वहन के लिए ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी को इस अधिनियम के तहत आवश्यक या सशक्त किया गया है, यदि अपराध के लिए कोई अन्य दंड प्रदान नहीं किया गया है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है.

गलती करने वालों को देना होगा जुर्माना 
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धारा 179(1) एक अवशिष्ट दंड खंड है जिसका अर्थ है कि यह खंड गलती करने वाले पक्ष पर अधिनियम या नियम, विनियमन, या इससे संबंधित अधिसूचना के संबंध में किए गए किसी भी उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का दायित्व डालता है.

RTO की अनुमति से कर सकते हैं ब्रांडिंग 
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आरटीओ या नागरिक अधिकारियों से ब्रांडिंग लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने के बाद कोई भी विज्ञापन या अभियान लोगो या किसी विशेष उद्देश्य का उपयोग कर सकता है.

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