16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

‘बहुत सारी त्रुटियां हैं’, बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमनाथ भारती से कहा

Advertisement

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज दोनों ने नयी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 और 81 के तहत दायर याचिका में स्वराज, उनके चुनावी एजेंट तथा अन्य व्यक्तियों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की याचिका में सोमवार को कई गलतियों का उल्लेख किया और उनसे एक संशोधित याचिका दायर करने को कहा. न्यायमूर्ति पी एस अरोड़ा ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि याचिका में मुद्रण संबंधी बहुत सारी त्रुटियां हैं जिससे इसमें दिए गए कथनों को समझना मुश्किल हो गया है.

- Advertisement -

कोर्ट ने भारती को संशोधित याचिका दायर करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की. जब भारती के वकील ने अदालत से याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया, तो न्यायाधीश ने कहा, बहुत सारी गलतियां हैं. पहले याचिका को ठीक करें. मैं इस तरह नोटिस जारी नहीं कर सकता. मैं बस इसे स्थगित कर दूंगा. कृपया एक संशोधित याचिका दायर करें.

भारती और स्वराज दोनों ने नयी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 और 81 के तहत दायर याचिका में स्वराज, उनके चुनावी एजेंट तथा अन्य व्यक्तियों पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व ‘आप’ मंत्री राज कुमार आनंद ने वोट काटने और स्वराज की मदद करने के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा. याचिका में कहा गया कि बाद में 10 जुलाई को वह भाजपा में शामिल हो गये.

Read Also : Supreme Court: कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम लिखने के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव के दिन, याचिकाकर्ता पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बूथों के दौरे के दौरान यह देखकर हैरान रह गए कि स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी मतपत्र संख्या, फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर प्रदर्शित करने वाले पर्चे थे और ‘‘वे मतदाताओं को वही दिखा रहे थे’’, जो वोट देने के लिए बूथ पर खड़े थे और मतदाताओं से बैलेट नंबर-1 के लिए वोट करने के लिए कहा गया था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें