17.1 C
Ranchi
Sunday, February 23, 2025 | 08:05 am
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार में रहेगा दो जोन, जानें राज्य सरकार के गाइडलाइंस में किस जोन को मिला कितनी छूट

Advertisement

बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल कर लिया है. बाहर से लाये गये प्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय पर क्वारेंटिन किया गया है. इसलिए प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल करते हुए यहां आवश्यक वस्तुओं के लिए ही दुकानें खुल सकेंगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना : बिहार सरकार ने लॉकडाउन 4 में सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल कर लिया है. बाहर से लाये गये प्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय पर क्वारेंटिन किया गया है. इसलिए प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन में शामिल करते हुए यहां आवश्यक वस्तुओं के लिए ही दुकानें खुल सकेंगी. रेड जोन में जिला मुख्यालय को बाहर रखा गया हेै. नये प्रावधान में कंटेनमेंट जोन में पूर्व की तरह सभी बंदिशें लागू रहेंगी. ऑरेंज जोन में कपड़ा और रेडिमेड की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है.गृह विभाग ने केंद्र सरकार के प्रावधानों के तहत सोमवार को गाइड लाइन जारी कर दिया.

गाइड लाइन के मुताबिक पूर्व की तरह राज्य में दो जोन ही होंगे. सभी कंटेनमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालयों को जिला मुख्यालय छोड़ रेड जोन में रखा गया है. बाकी के सभी इलाके आरेंज जोन में रहेंगे. सभी जिलाधिकारियों को किसी एक स्थान पर मौजूद अनेक दुकानों में से बारी -बारी से सप्ताह के अलग- अलग दिनों में खोले जाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है. लोगों को अपने आवासीय क्षेत्र के पास की दुकानों में जाने की अनुमति दी गयी है.

राज्य सरकार ने ओला और उबर तथा अन्य टैक्सी जिसे मात्र रेल यात्रियों एवं अस्पताल पहुंचाने के लिए खाेलने की अनुमति दी गयी है. रिक्शा और आटाे रिक्शा के खोले जाने के संबंध में परिवहन विभाग को आदेश जारी करने को कहा गया है. जिले के अंदर और दूसरे जिले में जाने के लि ए किराये के बसों पर प्रतिबंध लागू रहेगा. इसके अतिरिक्त गाड़ियों, व्यक्तियों को जिला के अंदर और बाहर जाने पर पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. जिन सेक्र में पूर्व में छूट दी गयी है, वह बरकरार रहेगी.

33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खुलेगी निजी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय

सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे सीनियर अधिकारियों को नियमित रूप से दफ्तर आना होगा. उनसे जूनियर कर्मियों को बारी बारी से 33 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसी प्रकार निजी संस्स्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है.

रेड जोन में यह रहेगा प्रतिबंधित, शाम छह बजे तक मिलेंगी जरूरी सामान

सैलून, ट्रेन, बस, स्कूल, कालेज, कोचिंग, होटल, रेस्टूरेंट,शापिंग माल, जिम, स्पोर्टस कम्पलेक्स,पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरयम.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें