26.1 C
Ranchi
Tuesday, February 25, 2025 | 06:00 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

देवघर मंदिर की तर्ज पर बने गया के विष्णुपद मंदिर की योजना, फल्गु नदी को रखा जाए साफ- पटना हाई कोर्ट

Advertisement

पटना हाई कोर्ट ने गया के विष्णुपद मंदिर के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की यह मामला सिर्फ मंदिर प्रबंधन तक सीमित नही है बल्कि पूरे गया शहर के पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आगे आना चाहिए .

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना हाई कोर्ट ने गया के विष्णुपद मंदिर के मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की यह मामला सिर्फ मंदिर प्रबंधन तक सीमित नही है बल्कि पूरे गया शहर के पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन के लिएभी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आगे आना चाहिए .

कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को कहा की वह देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर प्रबंध समिति की तर्ज पर एक बड़ी स्कीम बनाने के लिये सोचें जो स्थानीय प्रशासन और पंडों के सहभागिता से चले. कोर्ट ने कहा कि इसके लिये केंद्र से समुचित राशि भी मिलनी चाहिये. इसी बात को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जेनेरल को भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा है.

चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की खण्डपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऊक्त बातें कही. कोर्ट ने बोर्ड के सदस्य एवम वरीय अधिवक्ता गणपति त्रिवेदी को अनुरोध किया कि वे पंडा समिति की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राय शिवाजी नाथ के साथ बैठ कर एक ऐसी स्कीम की रूपरेखा पर विचार करें जिसमे गया का सिर्फ विष्णुपद मंदिर ही नही बल्कि आस पास के पूरे क्षेत्र का पर्यटन के तौर पर विकास हो .

Also Read: बिहार में बिछाया जा रहा सड़कों का जाल, बंगाल और झारखंड सहित नेपाल की राह होगी आसान

इसका देखरेख वहां के ज़िला प्रशासन और स्थानीय पंडा समिति करे. खण्डपीठ ने कहा कि यह मामला किसी के जीत या हार का नही बल्कि व्यापक जनहित में पूरे बिहार के लिए है. इसके लिए ऐसी योजना बने जिसमे न सिर्फ विष्णुपद मंदिर बल्कि गया व फल्गु नदी के पर्यावरण और पर्यटन दोनों का समेकित विकास हो .

कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि स्कीम में वहां के स्थानीय पंडा की सहभागिता जरूरी है. उनके हित को हाई कोर्ट अनदेखा नही करेगा. कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया की वह इस बात पर ध्यान दे कि गया शहर का गन्दा पानी सीवरेज के माध्यम से फल्गु नदी में नही गिरे साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिये क्या करवाई अब तक कि गई है उसकी भी जानकारी अगली सुनवाई को कोर्ट में दें. सिलसिले में सरकार जवाब दे. इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी .

Posted By :Thakur Shaktilochan

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर