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Buxar News: बीपीएससी शिक्षिका का चयन तत्काल प्रभाव से किया गया रद्द

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जिले के सिमरी प्रखंड में बिना क्वालिफाई के ही टीआरइ-एक के तहत चयनित विद्यालय अध्यापिका आरती कुमारी ने मध्य विद्यालय ढकाईच में योगदान कर लिया था

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बक्सर. जिले के सिमरी प्रखंड में बिना क्वालिफाई के ही टीआरइ-एक के तहत चयनित विद्यालय अध्यापिका आरती कुमारी ने मध्य विद्यालय ढकाईच में योगदान कर लिया था. जिसकी शिकायत शिक्षा विभाग के कमांड व कंट्रोल शाखा से प्राप्त प्राप्त हुई थी. प्राप्त शिकायत की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ पाण्डेय सिमरी द्वारा की गयी. उन्होंने अपने प्रतिवेदन द्वारा कार्यालय को अवगत कराया है कि आरती कुमारी का सीटेट में कुल प्राप्तांक 41.33 प्रतिशत है. इसको देखते हुए आरती कुमारी का तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है. वेतन की राशि को भी वापस करना होगा इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को वेतनआदि मद में ली गयी राशि की रिकवरी का निर्देश दिया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के बीपीएससी टीआरइ-एक अध्यापिका मध्य विद्यालय, ढकाइच की आरती कुमारी को मूल शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ 29 अक्टूबर 2024 को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया. आरती कुमारी द्वारा उपलब्ध कराये गए सीटेट के अंक पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनका सीटेट में कुल अंक 41.33 प्रतिशत अंक है. विद्यालय अध्यापिका के नियुक्ति के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित है कि सीटेट एवं बीटेट-2017 के अभ्यार्थियों के लिए लागू प्रावधानानुसार समान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं समान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55 प्रतिशत अंक एवं अनुजाति, अनु जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जायेगा. कम अंक आने के बाद भी हो गया था ज्वाइनिंग इस प्रकार आरती कुमारी, अध्यापिका नियुक्ति हेतु धारित योग्यता को पूर्ण नहीं करती है. इसको देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आरती कुमारी का मानक से कम अंक रहने के बावजूद बीपीएससी टीआरइ-एक के अध्यापिका पद पर मध्य विद्यालय, ढकाईच, अंचल- सिमरी में की गयी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है. इसके साथ ही बीईओ व प्रधानाध्यापक को आरती कुमारी से विद्यालय में किसी प्रकार का कार्य नहीं लेने एवं वेतन आदि मद में लिये गये राशि की वसूली का निर्देश दिया गया है.

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