26.1 C
Ranchi
Sunday, February 23, 2025 | 03:23 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Court News. अपराधी को सिर्फ सजा देना ही नहीं, उसके जड़ तक जाना होगा

Advertisement

व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से पॉक्सो एक्ट पर शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Court News. मधुबनी. व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से पॉक्सो एक्ट पर शनिवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी, प्रधान न्यायाधीश आरके बच्चन, एडीजे प्रथम सैयद मो. फजलुल बारी, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गौरव आनंद, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दिवेश कुमार, एएसपी रश्मि ने दीप जला कर किया. इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट एक महत्वपूर्ण कानून है. इसमें अपराधी को ही सजा देना नहीं है बल्कि इसके जड़ तक जाना होगा. इसकी शुरुआत घर, स्कूल समाज से होता है. इसके लिए बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में उनके परिजनों को बताना होगा. इसके लिए लोगों को संवेदनशील व जागरूक होना होगा. उन्होंने कहा कि इसे प्रभावी बनाने लाने के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने न्यायिक प्रणाली के दायित्व और सामाजिक जागरुकता पर जोर दिया. वहीं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गौरव आनंद ने कहा कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य पीड़िता को सहज कर न्याय दिलाना है. वहीं एडीजे प्रथम ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य 18 से कम वर्ष के आयु के बच्चों को लैंगिक हिंसा, शारीरिक शोषण से संरक्षण प्रदान कराना है. कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमों की सुनवाई, जांच की प्रक्रिया, और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई. प्राधिकार सचिव राजेश कुमार गौरव ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य समाज में इस अधिनियम के प्रति लोगों को जागरुक करना है. कार्यशाला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार महथा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग जेल न जाए. इसके लिए अनुसंधानकर्ता दिमाग लगाएं. कहा कि थाने में सीडीपीओ अधिकारी आयु निर्धारण करें. अनुसंधानकर्ता आयु प्रमाण पत्र के अनुसार कार्रवाई करें. साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों से आयु निर्धारण के बाद रिमांड करने का आग्रह किया. इससे पहले प्राधिकार में चयनित पीएलवी ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को पाग, दोपटा और फूल का पौधा देकर सम्मानित किया. मौके पर एडीजे दो पुनीत मालवीय, एडीजे तृतीय बेद प्रकाश मोदी, एडीजे चतुर्थ मो. मंजूर आलम, एडीजे पांच संकाश चंद्र, एडीजे नौ अंजनी कुमार गोंड, एडीजे दस मनोज कुमार, एडीजे ग्यारह मनीष कुमार, प्रधान दंडाधिकारी कुमारेश, एसीजेएम तेज कुमार प्रसाद, स्वाती सुरेंद्र, एसडीजेएम अलका राय, मजिस्ट्रेट अनुष्का चतुर्वेदी, मजिस्ट्रेट प्रतीक रंजन चौरसिया, नरेश कुमार सहित कई पीएलवी उपस्थित थे. संचालन संतोष निषांत ने किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें