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महिला व टाॅप टेन अपराधी को सुनायी तीन-तीन वर्ष की सजा

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मंगलवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सुभाष कुमार की अदालत ने धारा 25(1,बी) ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के मामले में एक महिला व एक टॉप टेन अपराधी को तीन-तीन वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी,

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मोहनिया सदर. मंगलवार को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) सुभाष कुमार की अदालत ने धारा 25(1,बी) ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट के मामले में एक महिला व एक टॉप टेन अपराधी को तीन-तीन वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी, राशि नहीं जमा करने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. टॉप टेन अपराधी टुन्ना पासवान उर्फ राकेश पासवान पिता श्याम सुंदर पासवान व महिला माला देवी पति रामकेशी राम शामिल हैं, जो थाना क्षेत्र के भिट्टी गांव के रहने वाले हैं, जिनको न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी. इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी रणधीर कुमार धीरज ने बताया कि 9 मई 2023 को तत्कालीन थानाध्यक्ष ललन कुमार को यह सूचना मिली थी कि अपराधी टुन्ना पासवान शाम में भिट्टी स्टैंड के समीप अवस्थित माला देवी के घर पहुंचेगा, इसको लेकर उनके द्वारा एसटीएफ की मदद ली गयी और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घर के आसपास गोपनीय ढंग से घेराबंदी की गयी. पुलिस सादे लिबास में अगल-बगल खड़ा होकर लोकेशन लेती रही, इसी बीच रात के करीब 9:45 बजे टून्ना पासवान मोटरसाइकिल से माला देवी के घर पहुंचा, लेकिन उसे जैसे ही पुलिस की भनक लगी, वह घर के पीछे के रास्ते से भागने लगा तभी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया. उसकी तलाशी लेने के दौरान उसके पैंट की जेब से लोडेड कट्टा, 315 बोर की कारतूस व मोबाइल बरामद किया गया. वहीं, बगल के रहने वाले राजेंद्र राम व प्रभु राम से उसकी पहचान कराया गया, तो पता चला कि टॉप टेन में शामिल टून्ना पासवान यही है. पुलिस ने जब माला देवी से पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की. इस पर उपस्थित महिला पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लेकर उसके घर की तलाशी ली, तो मकान के कमरे में दरवाजा की बगल एक टीना में रखा हुआ था, जिसमें तीन देशी राइफल और 315 बोर की गोलियां मिलीं. इसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर वाले पूर्वी भाग में अवस्थित कमरे की तलाशी ली, तो उसके बिस्तर के नीचे से एक कट्टा और 315 बोर की दो कारतूस बरामद हुआ. पुलिस ने जब सख्ती से माला देवी से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसके पति रामकेशी राम से उसका वर्ष 2018 से ही विवाद चल रहा है और उसका पति उसकी हत्या करने की धमकी देता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए उसने टून्ना पासवान को अपने घर में रखा है. साथ ही उसने यह भी पुलिस को बताया कि वह हथियार खरीदने के लिए टून्ना पासवान को रुपये भी दिया है. पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर थाना लायी. इस मामले में न्यायालय ने माला देवी को जेल भेज दिया. वहीं, बेल पर रहे टून्ना पासवान को बांड लेकर छोड़ दिया गया. अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी दिनेश मिश्र ने इस पूरे मामले को सभी सबूतों के साथ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिस पर न्यायालय ने इन सबको सजा सुनायी. इसमें अभियोजन की तरफ से कुल 11 लोगों द्वारा अपनी गवाही न्यायालय में दी गयी थी. पहली बार ऐसा हुआ है जब आर्मस एक्ट के मामले में एक वर्ष चार माह में दोषियों को सजा सुनायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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