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फर्जीवाड़ा मामले में नगर सभापति को निर्वाचन आयोग ने किया तलब

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मुसहर जाति का प्रमाण देकर शेखपुरा नगर सभापति पद पर काबिज हुई रश्मि कुमारी की जाति प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा के मामले में अब मुख्य पार्षद कुर्सी खतरे में पड़ गयी है.

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शेखपुरा. मुसहर जाति का प्रमाण देकर शेखपुरा नगर सभापति पद पर काबिज हुई रश्मि कुमारी की जाति प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा के मामले में अब मुख्य पार्षद कुर्सी खतरे में पड़ गयी है.नगर सभापति की कुर्सी गिरनी अब लगभग तय मानी जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में नगर सभापति रश्मि कुमारी को नोटिस भेजकर 12 सितंबर को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. शेखपुरा नगर परिषद का चुनाव लगभग दो साल पहले हुआ था. जिसमें नगर सभापति का पद अनुसूचित जाति महिला के लिये आरक्षित था. इसमें रश्मि कुमारी नगर सभापति पद के लिये निर्वाचित हुई थी. लेकिन, इस पद की प्रत्याशी रही शुक्ला देवी ने चुनाव के दौरान सिम्बोल आवंटन होते ही रश्मि कुमारी के जाति प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज को फर्जी बताते हुए इस संबंध में लिखित आवेदन सौंप मुद्दा उठाया था. नगर सभापति की कुर्सी पर जीत हासिल करने वाली रश्मि कुमारी ने अपने दस्तावेज में अपनी जाति मुसहर बतायी थी. वहीं,इसकी जांच की मांग करने वाली मुख्य पार्षद प्रत्याशी रही शुक्ला देवी भी इसी जाति से संबंध रखती हैं. शुक्ला देवी के इस मांग को देखते हुए विधायक ने इस संबंध में पटना के डीएम चन्द्रशेखर सिंह से इस मामले की जांच के लिये पत्र लिखा था.

फर्जी दस्तावेज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने का खुलासा

पटना डीएम के निर्देश के आलोक में इसकी जांच पटना सिटी एसडीओ ने की थी. उन्होंने जांच प्रतिवेदन में परिवादी शुक्ला देवी के शिकायत के आलोक में बताया था कि अंचल कार्यालय दनियावां से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो रश्मि कुमारी, पिता महेन्द्र प्रसाद, माता-बचनमा देवी, ग्राम,पोस्ट सलारपुर, जिला पटना के नाम पर प्रमाण पत्र निर्गत है, जो फर्जी दस्तावेज के अनुसार बनवायी गयी है. इस मामले की जांच कर अंचलाधिकारी दनियावां ने जांचोपरांत दनियावां सीओ ने रश्मि कुमारी के कथित पिता महेन्द्र मांझी समेत अन्य परिवार वालों का लिखित बयान के आधार पर सीओ ने रश्मि कुमारी का जाति प्रमाणपत्र फर्जी करार देते हुए निरस्त कर दिया था. साथ ही इस मामले में रश्मि कुमारी के विरुद्ध दनियावां थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी.

अपना पक्ष रखने को निर्वाचन आयोग ने बुलाया

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी ने वाद संख्या- 08/2023, शुक्ला देवी बनाम रश्मि कुमारी के मामले में सुनवाई के संबंध में नोटिस किया गया है. जिसमें सुनवाई हेतु 12 सितम्बर को 3.30 बजे अपराह्न बुलाया गया है.इस सुनवाई के समय स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. अन्यथा उपलब्ध कागजातों व अभिलेखों के आधार पर इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी ने वादी हसनगंज मोहल्ला निवासी आशीष कुमार की पत्नी शुक्ला देवी को भी 12 सितंबर को 03:30 बजे अपराह्न में सुनवाई हेतु अपने पक्ष से संबंधित लिखित बयान के साथ स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने से संबंधित नोटिस जारी किया है.

जांच में रश्मि की जाति कुर्मी होने की बात आई सामने

मुसहर जाति का प्रमाणपत्र देकर शेखपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद बनी रश्मि कुमारी कुर्मी जाति से हैं. राज्य चुनाव आयोग ने शेखपुरा के तत्कालीन डीएम सावन कुमार से शेखपुरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी की जाति का पता लगाकर रिपोर्ट मांगा था. आयोग के निर्देश पर डीएम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी धर्मेश कुमार सिंह को इसका जिम्मा सौंपा था. जिसके बाद नालंदा के बिंद प्रखंड के अंचल अधिकारी के सहयोग से जांच शुरू किया गया, जांचोपरांत रश्मि का पैतृक घर नालंदा जिला के बिंद थाना अंतर्गत बरहोग गांव पुष्टि हुई, जो महेंद्र प्रसाद की पुत्री है और उसकी जाति कुर्मी है. जिसकी रिपोर्ट बनाकर तत्कालीन डीएम ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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