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दस्तावेज ऑनलाइन हैं उपलब्ध स्वघोषणा के साथ करें अपलोड

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जमीन सर्वे के लिए खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे कागजात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

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संवाददाता, पटना जमीन सर्वे के लिए खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद जैसे कागजात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इन कागजातों के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. ऐसे कागजात वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें और इनके साथ जमीन सर्वे का स्व घोषित आवेदन करें. स्व घोषणा की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है. यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने शनिवार को उनसे मिलने आये रैयतों को दी हैं. रैयतों से डॉ जायसवाल ने कहा कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से विभाग के वेबसाइट पर जाकर कई प्रकार के दस्तावेज देख सकते हैं. बस उन्हें प्रिंट कीजिए और स्वघोषणा के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कागजात कम हैं या आधे-अधूरे हैं तो भी स्वघोषणा कर दीजिये. 16 करोड़ राजस्व दस्तावेज हैं ऑनलाइन : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने रैयतों से कहा कि विभाग ने करीब 16 करोड़ राजस्व दस्तावेजों को डिजिटाइज करा कर ऑनलाइन कर दिया है. इसमें करीब 35 हजार गांवों का खतियान भी शामिल है. इनकी मदद से आपको अपने पूर्वजों की जमीन के संबंध में जानकारी मिल सकती है. ये सभी मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हैं. भूमि सर्वे के लिए लगान रसीद भी ऑनलाइन या अद्यतन आवश्यक नहीं है. पूर्व की ऑफलाइन रसीद भी पूरी तरह से मान्य है. सादे कागज पर स्वयं बनानी है वंशावली : श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि वंशावली काे लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं. वंशावली आपको खुद से बनाना है. इसके लिए किसी भी व्यक्ति के पास या कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है. न ही किसी से उसे सत्यापित कराने की आवश्यकता है. सादे कागज पर, अपनी वंशावली बनाएं और उसे स्वघोषणा के साथ संलग्न करें. यह पूरी तरह मान्य है. कहां से प्राप्त करें दस्तावेज : मंत्री डॉ जायसवाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति भी मामली शुल्क भुगतान कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. इनमें कैडस्टल खतियान, रिविजनल खतियान, जमाबंदी पंजी प्रति, दाखिल खारिज वाद अभिलेख, राजस्व मानचित्र, दाखिल-खारिज पंजी, बंदोबस्ती अभिलेख, चकबंदी अभिलेख, भू-अर्जन अभिलेख, सीलिंग पंजी, लगान निर्धारण अभिलेख और मापी बाद अभिलेख शामिल हैं. इसके लिए विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर भू-अभिलेख पोर्टल को क्लिक करना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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