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खाद्यान गबन का आरोपित जनवितरण प्रणाली दुकानदार गिरफ्तार

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वस्तु अधिनियम,1955 (1955 की केन्द्रीय अधिनियम 10)की धारा-7 के तहत केस दर्ज कराया गया था

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कुमारखंड, श्रीनगर थाना पुलिस ने रामनगर महेश पंचायत के खाद्यान गबन के आरोपित जनवितरण प्रणाली दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार पंचायत के वार्ड संख्या-14 निवासी जनवितरण प्रणाली दुकानदार राजेन्द्र राम के विरुद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रुपेश कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 की केन्द्रीय अधिनियम 10)की धारा-7 के तहत केस दर्ज कराया गया था. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जनवितरण प्रणाली के दुकानदार राजेंद्र राम अनुज्ञप्ति संख्या-02/2011के विरुद्ध सरकारी अनुदानित खाद्यान्न गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु ज्ञापांक-237/आ०,दिनांक11.06.2024 द्वारा निदेश दिया गया था. प्राप्त निदेश के आलोक 12 जून 2024 को समय करीब 11.30 पूर्वाह्न में राजेन्द्र राम के दुकान की जाँच की गयी. जांच के क्रम में भंडार खाली पाया गया था. जबकि उनके पॉश मशीन में गेंहूं-13989 किलो ग्राम एवं चावल-38551 किलो ग्राम प्रदर्शित हो रहा था. भंडार में खाद्यान नहीं रहने के संबंध में पूछने पर कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया. इसके साथ ही पदाधिकारी द्वारा पॉश मशीन की मांग की गई तो मशीन भी देने से इंकार कर दिया गया. इससे पदाधिकारी को खाद्यान्न के कालाबाजारी का मामला प्रतीत होने लगा. इसे लेकर जनवितरण प्रणाली दुकानदार राजेन्द्र राम के अनुज्ञप्ति संख्या-02/2011, एकपीएस कोड-121300100079 के विरुद्ध गेंहूं-13989 किलो ग्राम एवं चावल-38551 किलोग्राम,ई-पॉश मशीन,आईरिस स्कैनर,पॉश मशीन चॉर्जर गवन के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 की केंद्रीय अधिनियम 10) की धारा-7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया था. केश दर्ज होने के बाद जनवितरण दुकानदार पुलिस पकड़ से बाहर थे. गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष इस्पेक्टर राघवेंद्र नारायण के नेतृत्व में छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में मंडल कारा मधेपुरा भेज दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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