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दो चरस तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा, चार-चार लाख रुपये जुर्माना

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चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो आरोपी को दोषी पाते हुए उसे दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो आरोपी को दोषी पाते हुए उसे दस-दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोनों के ऊपर चार-चार लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता पप्पू दुबे गौनाहा थाने के सेमरी डुमरी गांव तथा विक्की साह रामनगर थाने के तौलाहा गांव का रहने वाले हैं.

न्यायालय सूत्रों के अनुसार इस कांड के वादी गौनाहा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद कुमार हैं. घटना 17 दिसंबर वर्ष 2022 की है. थानाध्यक्ष संध्या गश्ती पर क्षेत्र में निकले थे. इस दौरान ग्राम रुपौलिया में उन्हें गुप्त सूचना मिली कि दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर तस्कर मादक पदार्थ लेकर नेपाल से भारतीय सीमा में आने वाले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर हरकटवा सैनिक रोड पर पुल के पास वाहन जांच प्रारंभ किया गया. इस दौरान हरकटवा की तरफ से दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस को देखकर उन्होंने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनको खदेड़ कर पकड़ लिया. तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के हैंडल में लटके झोला से पांच किलो 19 ग्राम चरस तथा दूसरे मोटरसाइकिल पर रखे बोरा से सात किलो 535 ग्राम चरस बरामद किया गया. साथ ही तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में गौनहा थाने में प्रथिमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने पप्पू दुबे एवं विकास साह को एनडीपीएस के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है. वही पकड़े गए तीसरे अभियुक्त का वाद किशोर न्यायालय में चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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