गोपालगंज. पटना हाइकोर्ट में न्यायमूर्ति संदीप कुमार के पीठ ने कुचायकोट स्थित गौरीशंकर इंडेन गैस एजेंसी के संचालक की ओर से दर्ज कराये गये कांड में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए तत्काल प्रभाव से केस डायरी तलब की है. कोर्ट ने कांड के सूचक को भी अपना शपथ पत्र देने का आदेश दिया. अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई होगी. पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता रंजीत पांडेय ने बताया कि कुचायकोट स्थित गौरी शंकर गैस एजेंसी में फर्जीवाड़ा पाते हुए रद्द कर दिया था. उसके बाद संचालक रवि पांडेय की ओर से सीवान नगर थाने में कांड सं- 483/23 को दर्ज करा कर बेलवा गांव की रहने वाली एजेंसी के कर्मी राजेश पांडेय को अभियुक्त बना दिया गया. इस कांड में पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी. पटना हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के बाद सीवान पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया. राजेश पांडेय ने इस कांड के खिलाफ रिट दाखिल किया. न्यायमूर्ति संदीप कुमार के पीठ में राजेश पांडेय की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता रंजीत पांडेय ने कहा कि गौरी शंकर गैस एजेंसी को इंडेन के द्वारा कर्मी राजेश पांडेय की शिकायत को सत्य पाते हुए रद्द किया. सीवान को-ऑपरेटिव बैंक में 2.40 लाख रुपये जमा था. उसमें हेराफेरी कर 20.40 लाख बता कर एजेंसी ली गयी थी. इंडेन के निर्णय के खिलाफ संचालक ने हाइकोर्ट में रिट किया, जहां से हार गये. डबल बेंच में बैंक की ओर से दिये गये साक्ष्य के बाद माना कि जब 20.40 लाख रुपये जमा थे, तो दो ही लाख का ट्रांजेक्शन क्यों. कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया. तब उनके द्वारा कर्मी पर बैंक एकाउंट में हेराफेरी करने का आरोप लगाकर एफआइआर सीवान नगर थाने में दर्ज कराया गया. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी.
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