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बिहार में इन सरकारी वाहनों की होगी ई-नीलामी, निजी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

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बिहार परिवहन विभाग ने पुरानी सरकारी एवं निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है. मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को चिह्नित कर स्क्रैप किया जाएगा.

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बिहार परिवहन विभाग ने पुरानी सरकारी एवं निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है. मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को चिह्नित कर स्क्रैप किया जाएगा. इसके लिए ई- नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जायेगी. साथ ही, खटारा हो चुकी पुरानी निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए वाहन मालिक को वाहन पोर्टल पर डिजिटल रूप से आवेदन करना होगा. विभाग ने एनआइसी के अधिकारियों को पत्र लिखकर एसओपी के अनुसार साफ्टवेयर में संशोधन कर इसे लागू करने का निर्देश दिया है.

एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ही वाहनों की ई-नीलामी की जायेगी

विभाग के अनुसार, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एमएसटीसी के साथ एमओयू किया जायेगा. इसके बाद एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ही वाहनों की ई-नीलामी की जायेगी.

प्रशासी विभाग करेगा न्यूनतम आरक्षित मूल्य का निर्धारण

प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ स्क्रैप योग्य वाहनों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य का निर्धारण करेंगे. पोर्टल के द्वारा वाहनों का विवरण रजिस्ट्रीकृत रजिस्टीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों को उपलब्ध कराया जायेगा. स्क्रैप कराए जा रहे वाहन के समान नया वाहन खरीदने पर मोटरवाहन कर में छूट दी जायेगी.

डिजिटल रूप से आवेदन करना होगा, स्क्रैप के पहले गाड़ियों की होगी जांच

विभाग के अनुसार जिन निजी वाहनों का निबंधन प्रमाणपत्र नवीकरण नहीं किया गया है या फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं है, वैसे वाहनों को स्क्रैप किया जायेगा. इसके लिए रजिस्ट्रीकृत वाहन स्वामी को डिजिटल रूप से आवेदन करना होगा. इसके साथ वाहन से जुड़े कागजात अपलोड करने होंगे.

एनसीआरबी के डेटाबेस से कराना होगा सत्यापित

वाहन मालिक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वाहन पर कोई बकाया या आपराधिक कार्रवाई लंबित नहीं है. वाहन को स्क्रैप करने से पहले रिकॉर्ड को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटाबेस से भी सत्यापित करना होगा.

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