24.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 06:29 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार: स्मार्ट मीटर ग्राहकों को लोड से ज्यादा बिजली खर्च करने पर जुर्माना नहीं, जानिए क्या कहता है बिजली विभाग

Advertisement

बिजली कंपनी ने प्रस्ताव में कहा है कि शुरुआती छह महीने तक डिमांड शुल्क हर महीने वास्तविक मांग के आधार पर लिया जायेगा. इस दौरान उपभोक्ता अपने स्वयं के आकलन के अनुसार लोड संशोधित करा सकेंगे.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. लोड से अधिक बिजली का उपभोग करने पर लगने वाले भारी जुर्माना से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है. सूबे की बिजली आपूर्ति कंपनियों ने कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद पहले छह महीने की अवधि के लिए उपभोक्ताओं की लोड से अधिक डिमांड पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा. इस अवधि के लिए वास्तविक लोड और खपत के आधार पर ही बिजली बिल जारी किये जायेंगे. कंपनियों ने इसकी मंजूरी को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दाखिल की है. आयोग के निर्देश पर कंपनियों ने इससे संबंधित प्रारूप प्रकाशित कर 13 जून तक आम लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी है.

उपभोक्ता स्वयं कर सकेंगे लोड में संशोधन

बिजली कंपनी ने प्रस्ताव में कहा है कि शुरुआती छह महीने तक डिमांड शुल्क हर महीने वास्तविक मांग के आधार पर लिया जायेगा. इस दौरान उपभोक्ता अपने स्वयं के आकलन के अनुसार लोड संशोधित करा सकेंगे. लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के छह माह की अवधि के बाद अगर उपभोक्ता की वास्तविक मांग उनके स्थायी लोड से अधिक हो जाती है तो उनके बिल में जुर्माना जोड़ दिया जायेगा. हालांकि इससे पहले उपभोक्ताओं को मोबाइल एप पर या एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जायेगी. कंपनी ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि उपभोक्ता बिना किसी दंड के इस प्रणाली से अभ्यस्त हो सके.

आयोग के समक्ष जमा होगी आपत्ति

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने के लिए आयोग में दी गयी याचिका की कॉपी बिजली कंपनियों के मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) कार्यालय में उपलब्ध है. इसे डिस्कॉम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है. कंपनियों ने कहा है कि इससे संबंधित आपत्ति या सुझाव उपयुक्त दस्तावेजों के साथ विद्युत भवन स्थित बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सचिव के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दर्ज करायी जा सकती है. इसके आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा.

Also Read: 2030 से चार साल का बीएड करने वाले ही बनेंगे शिक्षक, नयी शिक्षा नीति के तहत न्यूनतम योग्यता तय

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें