22.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 01:42 pm
22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत तो नीतीश कुमार देंगे मुआवजा, 4 लाख लेने के लिए पूरी करनी होगी ये शर्त

Advertisement

पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों से मचे कोहराम के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी. उन्होंने शराब से होनेवाली मौत को भी आपदा की सूची में शामिल कर लिया है. बिहार सरकार अब शराब से हुई मौत पर भी मुआवजा देगी. यह मुआवजा मरनेवाले व्यक्ति के आश्रितों को दिया जायेगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना. पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों से मचे कोहराम के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी. उन्होंने शराब से होनेवाली मौत को भी आपदा की सूची में शामिल कर लिया है. बिहार सरकार अब शराब से हुई मौत पर भी मुआवजा देगी. यह मुआवजा मरनेवाले व्यक्ति के आश्रितों को दिया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर करनेवाले व्यक्ति के आश्रितों को दिये जायेंगे. उन्होंने साफ किया कि ये राहत सिर्फ मोतिहारी में शराब से मरनेवालों के आश्रितों के लिए नहीं है, बल्कि 2016 के बाद के सभी आश्रितों के लिए है. यह मुआवजा जितने लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, उन सभी लोगों के परिवारों को दिया जाएगा.

2016 के बाद हुई मौत पर मिलेगा मुआवजा

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद मद्यनिषेद विभाग के मंत्री व प्रधान सचिव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने जहरीली शराब से हुई मौत के बाद उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का फैसला किया है. सरकार ने मुआवजे का प्रावधान 2016 से अब तक हुई मौत के लिए किया है. मरनेवाले व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज समर्पित करने होंगे और कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. जो इन शर्तों को पूरा करेंगे उसे ही मुआवजे की राशि प्रदान की जायेगी.

इन शर्तों को पूरा करने पर मिलेगा मुआवजा 

आबकारी विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने कहा कि उनके परिजनों को डीएम के यहां यह लिखित में देना होगा कि मरने वाले व्यक्ति ने शराब पी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी. इसके साथ ही परिवार वालों को शराब कहां से ली थी, उसका नाम और पता भी देना होगा. साथ ही साथ यह भी लिखकर देना होगा कि बिहार सरकार की शराबबंदी की नीति बेहतर है और इसका हम सभी दिल से समर्थन करते हैं. इसके साथ ही यह भी शपथ लेनी होगी कि भविष्य में परिवार का कोई भी शख्स शराब नहीं पीएगा. ऐसा करने वालों को ही चार लाख रुपये की राहत दी जाएगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें