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बिहार में अब पंचायत स्तर से बहाल नहीं होंगे टीचर, 7 वें चरण में जानिए किन नियमों से होगी नियुक्ति..

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बिहार में सातवें चरण में तीन लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली तैयार हो गयी है और इस पर अब जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगेगी. प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी. इस बार बहाली के नियम में बदलाव किया गया है.

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बिहार में सातवें चरण में तीन लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नयी नियमावली तैयार हो गयी है और इस पर अब जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगेगी. प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं. अब नियमावली 2023 मंजूरी के लिए कैबिनेट में लायी जायेगी. 2023 में शिक्षा विभाग में तीन लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी. शिक्षा मंत्री ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम है

ऐसी हो सकती है शिक्षक बहाली की नयी नियमावली

प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों/प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए एक ही नियमावली ”बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023” प्रस्तावित की गयी है.

Also Read: बिहार में जल्द होगी 7वें चरण की शिक्षक बहाली, नियमावली पर शिक्षा मंत्री ने किया हस्ताक्षर,3 लाख लोग होंगे बहाल

1. नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज संस्थाओं को अलग कर दिया जायेगा.

2. जिला स्तर पर विषयवार अलग-अलग संवर्ग होंगे.

3. नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा के लिए प्राधिकृत आयोग बनेगा.

4. नियमावली में अवकाश का भी प्रावधान है.

5. प्रस्तावित नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग होगा. केवल 38 नियोजन इकाइयां होंगी.

6. बेहतर सेवा शर्त एवं शिक्षा विभाग का प्रभावी नियमंत्रण होगा.

7. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद के लिए प्रावधान नहीं है. इसके लिए अलग से नियमावली प्रस्तावित की गयी है.

8. नियमावली के तहत विशेष शिक्षक/प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.

9. प्रोमोशन से नहीं बनेंगे हेडमास्टर.

10. शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ प्रयोगाशला सहायक/अनुदेशक की नियुक्ति को गृह पंचायत को छोड़ कर की जायेगी. इसमें दिव्यांग को अपवाद माना गया है.

11. नयी शिक्षक नियमावली के तहत जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार एवं अनुशासनिक प्राधिकार का गठन, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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