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SC ने रोहिंग्या मुसलमानों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधा पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को दिल्ली और हरियाणा में तीन रोहिंग्या शिविरों में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि मेवात , फरीदाबाद और दिल्ली में स्थित रोहिंग्या शिविरों के बारे में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाये.

पीठ इस मामले में अब नौ मई को सुनवाई करेगी. भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों ने आरोप लगाया था कि उनके शिविरों में शौचालय , पीने के पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं जिसकी वजह से शिविर में बच्चों और बुजुर्गो में आंत्रशोथ की बीमारी हो रही है. शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को रोहिंग्या शिविरों के लिए किसी भी तरह की अंतिरम राहत देने से इनकार करते हुये केंद्र के इस कथन से सहमति व्यक्त की थी कि यह मीडिया की सुर्खियां बनेगा और इसके म्यामां तथा बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर असर होगा.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि इन शिविरों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं के बारे में केंद्र के दावों को गलत बताने संबंधी ठोस सामग्री के अभाव में कोई आदेश नहीं देगा. न्यायालय रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इनमें श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की तरह ही उन्हें भी शिक्षा ओर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है.

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