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चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक की फांसी पर Supreme Court ने लगायी रोक

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी स्कूल शिक्षक को सुनायी गयी मौत की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी. घटना मध्य प्रदेश के सतना जिले में पिछले साल जून में घटी थी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव तथा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दोषी महेंद्र सिंह गौंड को सुनायी गयी मौत की सजा पर रोक लगा दी. उसे दो मार्च को जबलपुर जेल में फांसी दी जानी थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, बच्ची के साथ जघन्य तरीके से दुराचार किया गया था और उसे कई महीने दिल्ली के एम्स में इलाज कराना पड़ा था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे मरा हुआ समझकर एक जंगल में फेंक दिया था. बच्ची के परिवारवालों को वह तड़के मिली. दोषी को निचली अदालत द्वारा सुनायी गयी मौत की सजा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को बरकरार रखा था. निचली अदालत ने 19 सितंबर, 2018 को गौंड को दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनायी थी. उसके बाद दोषी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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