Supreme Court on Worship Act: असदुद्दीन औवेसी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट 1991 के पूजा स्थल कानून को फिर से लागू करेगा? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने की सहमति जता दी है. कोर्ट ने ओवैसी की याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ते हुए कहा कि मामले में 17 फरवरी को सुनवाई होगी. इस कानून के तहत किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र वैसा ही रहेगी जैसा 15 अगस्त, 1947 को था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि ओवैसी की नयी याचिका को इस मामले में लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाए. ओवैसी ने अपनी याचिका में उन मामलों का भी जिक्र किया जहां कई कोर्ट ने हिंदू वादियों की याचिकाओं पर मस्जिदों के सर्वेक्षण का आदेश दिया था. वकील एवं सांसद ओवैसी ने याचिका 17 दिसंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी.