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Chandan Gupta Murder Case: एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में मामले में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जस्टिस विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा प्रत्येक पर 80-80 हजार रुपये जुर्माना लगाया भी लगाया. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को बरी कर दिया है. चंदन की 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट को फैसले को लेकर चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने कहा है कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई और आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि मैं वकीलों को धन्यवाद देता हूं. विवेक गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट में हम मांग करेंगे कि मुख्य दोषी को फांसी दी जाए और जो दो लोग बरी हो गए हैं उन्हें भी सजा दी जाए.