Gyanvapi Masjid Case : वाराणसी ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश नहीं हो सकेगी. अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है. कमीशन की कार्रवाई के लिए अदालत की ओर से नियुक्त असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं तैयार हो सकी है.लिहाजा कोर्ट में अर्जी देकर नई तारीख की मांग की जाएगी. गौरतलब है कि कोर्ट ने 12 मई को आदेश दिया था कि कोर्ट कमिश्नर 17 मई तक मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें.

बता दें कि सोमवार को सर्वे का काम पूरा हो गया. अधिवक्ता कमिश्नर अजय सिंह ने बताया कि तीन दिन में करीब 12 घंटे तक सर्वे का कार्य किया गया है. उन्होंने बताया कि आज हम कोर्ट में अर्जी देकर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए नई तारीख की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि अभी 50 फीसदी रिपोर्ट ही तैयार हो सकी है. वहीं ज्ञानवापी सर्वे पर न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष सहायक आयुक्त एडवोकेट विशाल सिंह मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। समय के अंतर्गत रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा. अगर देरी होती है तो देखा जाएगा.

Also Read: Gyanvapi Masjid Case Live: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में नहीं हो पाएगी पेश

वहीं इस मामले में वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान, हमें मस्जिद के ‘वज़ुखाना’ के अंदर एक बड़ा ‘शिवलिंग’ मिला. तुरंत, हमने इस महत्वपूर्ण सबूत को सुरक्षित करने के लिए अदालत में एक आवेदन दिया. कोर्ट ने ‘वजुखाना’ को सील करने का आदेश दिया. विष्णु जैन ने कहा कि मैं मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करता हूं, वहां शिवलिंग था, मंदिर था और रहेगा. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट परिषद के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने कहा कि पुराणों में स्पष्ट रूप से ज्ञानवापी मंदिर और वहां स्थित एक ‘ज्योतिर्लिंग’ के बारे में विस्तार से उल्लेख है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद हमारे शास्त्रों में वर्णित मंदिर परिसर का एक हिस्सा था.