Gyanvapi Masjid Case : यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को रिपोर्ट सौंप दी है. बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल जज से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के एक “वरिष्ठ और अनुभवी” न्यायिक अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए. इस मामले की 23 मई को अगली सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी मस्जिद मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें. कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा था क‍ि जिला कोर्ट को सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. इस पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों समुदायों के बीच शांत‍ि और भाईचारा बना रहना चाह‍िए. हम संतुलन बनाए रखना चाह‍िए. वहीं, ह‍िंंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट की सोच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था. कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि हम जिला कोर्ट को निर्देश नहीं देंगे. जिला जज को पहले तय करना चाह‍िए कि क्‍या करना चाह‍िए. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के बारे में मुस्‍लि‍म पक्ष से कहा कि हम हर तथ्‍य पर गौर करेंगे. सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजन‍िक नहीं करना चाहिए.

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बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को अदालत में पेश गई. कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सर्वे रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि सर्वे टीम के सदस्यों ने मस्जिद की इमारत में कमल, स्वस्तिक, त्रिशूल और घंटी के आकार जैसे हिंदू प्रतीक देखे. रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के चार दरवाजे नई ईंटों से बंद कर दिए गए हैं.