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New Rule: दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि ‘सिम स्वैप’ यानी मोबाइल नंबर बदलने के बाद ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र होने में सात दिन की प्रतीक्षा अवधि होगी. यह कदम मोबाइल फोन नंबर के जरिये की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है.
नये नियम आज से लागू
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा. इससे पहले ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक इंतजार करना होता था. लेकिन नियामक ने नवीनतम संशोधन में इस अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है.
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क्या है उद्देश्य?
ट्राई ने कहा कि संशोधित नियमों का मकसद असामाजिक तत्वों द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर अंकुश लगाना है. पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, नियामक ने कहा- इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (यूपीसी) के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है. अगर ‘सिम स्वैप’ की तारीख से सात दिन की समाप्ति से पहले यूपीसी के लिए अनुरोध किया गया है, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा.