इडी मामले में सुजय कृष्ण भद्र को हाइकोर्ट ने दी जमानत
फिलहाल नहीं मिलेगी रिहाई, सीबीआइ मामले में जेल में ही रहना होगा
फिलहाल नहीं मिलेगी रिहाई, सीबीआइ मामले में जेल में ही रहना होगा
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने शुक्रवार को सुजय कृष्ण भद्र को सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने उसे प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के मामले में निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया. वह घोटाले से संबंधित सीबीआइ के मामले में भी आरोपी हैं, इसलिए अभी उसे जेल में ही रहना होगा. न्यायाधीश ने जमानत देते हुए सुजय कृष्ण को ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर न जाने का निर्देश दिया है. यह कहा कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. अदालत ने सुजय कृष्ण को अपना पासपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है. गौरतलब रहे कि सुजय कृष्ण को गत वर्ष 30 मई को इडी ने गिरफ्तार किया था. इस मामले में सीबीआइ ने भी सुजय के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही. बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल नेता कुंतल घोष को भी जमानत मिल चुकी है. कुंतल घोष बीते एक साल से जेल में बंद था. कोर्ट ने माना कि अभी निकट भविष्य में मामले की सुनवाई पूरी होने की उम्मीद नहीं है. शिक्षक नियुक्ति घोटाले में इडी द्वारा दर्ज मामले में पहले ही कुंतल को जमानत मिल चुकी थी.
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