भोपाल CBI कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के पांच दोषियों को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ कोर्ट ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण फरार घोषित किया है. साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया है.

गौरतलब है कि कोर्ट में जब दोषियों को सजा सुनाई जा रही थी तो 5 दोषियों में से 3 दोषी फरार थे. फरार दोषियों के नाम जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह बड़ेरिया हैं, जो सजा सुनाने के दौरान कोर्ट में अनुपस्थित थे. जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है. इन पांचों दोषियों ने अपनी जगह दूसरे लोगों को फर्जी तरीके से बैठाकर परीक्षा दिलाई थी, और सभी परीक्षा में पास भी हुए थे.