कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाइकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर कर रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनाैती दी है. उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग की है. निचली अदालत ने तीन मई को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. प्रार्थी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि सीआरपीसी की धारा-205 के तहत दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था.

उन्होंने निचली अदालत में उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थिति से छूट दी जाये. अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी द्वारा की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है.

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