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Jharkhand News : कुछ ही घंटों में ड्राइ डे का आदेश वापस, अब राज्य के इन इलाकों में ही रहेगी शराब की बिक्री बंद

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Jharkhand News, Ranchi News, day date in jharkhand रांची : बंगाल चुनाव के मद्देनजर रांची जिले में 25 मार्च से तीन दिन के लिए ड्राइ डे की घोषणा की गयी थी, लेकिन महज कुछ घंटों में ही आबकारी विभाग ने फैसला बदल दिया और बंगाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाके व ग्रामीण क्षेत्रों तक ही ड्राइ डे को सीमित रखा. विभाग को यह फैसला शराब कारोबारियों के दबाव में लेना पड़ा. गौरतलब है कि बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है.

चुनाव आयोग के निर्देश के बाद शांतिपूर्ण मतदान को लेकर झारखंड से लगनेवाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर अगले 48 घंटे के लिए रोक लगाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 22 मार्च को आदेश निकालते हुए झारखंड के 10 जिलों में 25 मार्च की शाम से ड्राइ डे की घोषणा की. इधर, गुरुवार सुबह झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सचिव सह आयुक्त उत्पाद विनय कुमार चौबे से बात की. इसके बाद विभाग ने पूर्व के अपने आदेश को बदलते हुए शहरी क्षेत्रों को ड्राइ डे से मुक्त कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित कर दिया.

23 मार्च को विभाग ने उपायुक्तों को भेजा था पत्र :

23 मार्च को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी कर उपायुक्तों को ड्राई डे घोषित करने से संबंधित आदेश जारी किया था. इसके तहत रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, दुमका व जामताड़ा जिला में 25 मार्च की शाम से तीन दिनों के लिए ड्राइ डे का आदेश दिया था.

वापस होगा कोरोना काल का बार लाइसेंस शुल्क

रांची. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य के होटल, बार और रेस्तरां कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. विभाग कोरोना काल के दौरान लाइसेंस शुल्क को वापस करने की घोषणा की है. इस संबंध में उत्पाद आयुक्त विनय कुमार चौबे ने कहा कि लाइसेंस रिन्यू होने के बाद अगले महीने लाइसेंसधारी कारोबारियों को कोरोना अवधि के बंदी के दौरान का शुल्क लौटा दिया जायेगा.

Posted By : Sameer Oraon

Jharkhand News, Ranchi News, day date in jharkhand रांची : बंगाल चुनाव के मद्देनजर रांची जिले में 25 मार्च से तीन दिन के लिए ड्राइ डे की घोषणा की गयी थी, लेकिन महज कुछ घंटों में ही आबकारी विभाग ने फैसला बदल दिया और बंगाल सीमा से सटे सीमावर्ती इलाके व ग्रामीण क्षेत्रों तक ही ड्राइ डे को सीमित रखा. विभाग को यह फैसला शराब कारोबारियों के दबाव में लेना पड़ा. गौरतलब है कि बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है.

चुनाव आयोग के निर्देश के बाद शांतिपूर्ण मतदान को लेकर झारखंड से लगनेवाले क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर अगले 48 घंटे के लिए रोक लगाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने 22 मार्च को आदेश निकालते हुए झारखंड के 10 जिलों में 25 मार्च की शाम से ड्राइ डे की घोषणा की. इधर, गुरुवार सुबह झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सचिव सह आयुक्त उत्पाद विनय कुमार चौबे से बात की. इसके बाद विभाग ने पूर्व के अपने आदेश को बदलते हुए शहरी क्षेत्रों को ड्राइ डे से मुक्त कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित कर दिया.

23 मार्च को विभाग ने उपायुक्तों को भेजा था पत्र :

23 मार्च को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इससे संबंधित पत्र जारी कर उपायुक्तों को ड्राई डे घोषित करने से संबंधित आदेश जारी किया था. इसके तहत रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, दुमका व जामताड़ा जिला में 25 मार्च की शाम से तीन दिनों के लिए ड्राइ डे का आदेश दिया था.

वापस होगा कोरोना काल का बार लाइसेंस शुल्क

रांची. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य के होटल, बार और रेस्तरां कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. विभाग कोरोना काल के दौरान लाइसेंस शुल्क को वापस करने की घोषणा की है. इस संबंध में उत्पाद आयुक्त विनय कुमार चौबे ने कहा कि लाइसेंस रिन्यू होने के बाद अगले महीने लाइसेंसधारी कारोबारियों को कोरोना अवधि के बंदी के दौरान का शुल्क लौटा दिया जायेगा.

Posted By : Sameer Oraon

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