खूंटी सामूहिक दुष्कर्म केस में फादर अलफोंस को मिली जमानत, लोअर कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा

खूंटी दुष्कर्म मामले में दोषी फादर अलफोंस को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने इस केस में हाईकोर्ट में अपील की थी

By Prabhat Khabar News Desk | March 9, 2022 11:13 AM
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Jharkhand Crime News रांची : खूंटी गैंगरेप मामले में सजायाफ्ता फादर अलफोंस आईंद को राहत मिल गयी है. क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद जमानत के लिए दायर आइए याचिका को स्वीकार कर लिया.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि वह इस मामले में निर्दोष हैं. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि फादर अल्फोंस आईंद की अपील याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान किया.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी फादर अल्फोंस आईंद ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा को चुनौती दी है. साथ ही जमानत के लिए आइए याचिका भी दायर की थी. निचली अदालत ने उन्हें गैंग रेप मामले में दोषी पाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनायी है. जून, 2018 को खूंटी जिला के कोचांग में गैंगरेप की घटना हुई थी.

क्या है मामला

बात खूंटी जिले के कोचांग गांव की है. तारीख थी 19 जनवरी 2018. गांव के ही मिशनरी स्कूल में मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता के लिए नाटक का मंचन किया जा रहा था. नाटक दल में कुल 11 लोग थे. इनमें पांच महिलाएं, तीन लड़के, एक चालक व आशा किरण संस्था की दो सिस्टर थीं.

लेकिन पत्थलगड़ी समर्थक नक्सलियों और अपराधियों ने हथियारों के दम पर पांच आदिवासी महिलाओं का फादर की उपस्थिति और उसके सहयोग से नाटक के बीच से अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. सरकार के निर्देश पर इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक में हुई. 17 मई 2019 को निचली अदालत ने फादर अल्फांसो समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी

Posted By: Sameer Oraon

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