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सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ पाने के लिए 22 हजार से अधिक छात्राओं के आवेदन नहीं पहुंचे कार्यालय

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उपायुक्त ने वीसी से की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा

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प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जिले के शत प्रतिशत सुयोग्य लाभुकों को आच्छादित किये जाने की दिशा में जिला प्रशासन सतत प्रयासरत हैं. इसी क्रम में उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग के जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले का कुल लक्ष्य 55 हजार के विरुद्ध अब तक सभी प्रखंडों से 32784 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 10830 आवेदन जांचोपरांत समाज कल्याण कार्यालय में जमा किया गया हैं, शेष 21954 आवेदन प्रखंड अंतर्गत परियोजना कार्यालय में सत्यापित किये जा रहे हैं. बाकी बालिकाओं से आवेदन प्राप्त करने के लिए सभी सीडीपीओ एवं बीइइओ को एक सप्ताह का समय दिया गया तथा आपस में समन्वय बनाते हुए योजना में शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है.उपायुक्त ने कहा कि एक भी सुयोग्य बालिका योजना का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाये, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, अन्यथा संबंधित सीडीपीओ, बीइइओ एवं स्कूल के प्राचार्य की जबावदेही तय की जायेगी. राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने तथा आर्थिक सहयोग करते हुए ड्रॉप आउट रोकने को लेकर संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 2500 रुपये और 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एकमुश्त अनुदान स्वरूप 20,000 रुपये दिये जाते हैं.

उपायुक्त द्वारा प्रखंडवार सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक नामांकित छात्राओं तथा स्कूल, कॉलेज में अध्ययनरत 18 एवं 19 आयु वर्ग के बालिकाओं की संख्या के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गयी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों के प्राचार्य यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे कि उनके विद्यालय के सभी सुयोग्य बालिकाओं को योजना से आच्छादित किया गया है. सभी सीडीपीओ को अपने पोषक क्षेत्र अंतर्गत कॉलेजों में भी अध्ययनरत 18 या 19 आयु वर्ग की बालिकाओं के पुन: सत्यापन का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें भी एकमुश्त 20 हजार रुपये की सहयोग राशि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रदान की जा सके. डीडीसी मनीष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी सीडीपीओ, बीइइओ, महिला पर्यवेक्षिका वीसी से जुड़े.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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