हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

By Prabhat Khabar News Desk | April 10, 2024 8:22 PM
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50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया गुमला. गुमला के एडीजे-वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले के अभियुक्त गुमला थाना अंतर्गत सतपारा घट्टा निवासी संतोष भगत को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में मृतक शनि गोप के पुत्र संतोष गोप ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि मेरे घर के पास की जमीन को लेकर आरोपी द्वारा हमेशा जान मारने की धमकी दी जाती थी. 15 नवंबर 2022 को संतोष भगत समेत अन्य अपने हाथ में टांगी लेकर आया और जमीन विवाद को लेकर गाली-गलौज करने लगा. इसका विरोध किये, तो संतोष भगत समेत अन्य ने हमला कर दिया. इस दौरान अभियुक्त ने टांगी से हमला कर मेरे पिता सिर धड़ से अलग कर दिया. घटना के समय हमलोग किसी प्रकार वहां से भाग कर अपनी जान बचायी थी.

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