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नि:शुल्क कानूनी सहायता केंद्र खोला गया

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गढ़वा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मझिआंव थाना परिसर में नि:शुल्क कानूनी सहायता केंद्र का पोस्टर लगाया गया. इसकी जानकारी पीएलवी महेंद्र राम ने दी. उन्होंने बताया कि यह केंद्र उन लोगों के लिए है, जो जिला मुख्यालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं. इसके तहत थाना स्तर पर ही कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी. पीड़ित व्यक्ति 15100 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नजदीकी पीएलवी (पैरा लीगल वोलंटियर) से संपर्क कर सकते हैं. इस केंद्र में दी जाने वाली सहायता पूरी तरह नि:शुल्क है. महेंद्र राम ने लोगों से अधिक से अधिक कानूनी जानकारी लेने और इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अगर किसी पर अत्याचार या दबाव डाला जाता है, तो इस केंद्र में शिकायत दर्ज कराकर उचित कानूनी सलाह प्राप्त की जा सकती है. आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायेगी. यह कदम समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

गढ़वा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मझिआंव थाना परिसर में नि:शुल्क कानूनी सहायता केंद्र का पोस्टर लगाया गया. इसकी जानकारी पीएलवी महेंद्र राम ने दी. उन्होंने बताया कि यह केंद्र उन लोगों के लिए है, जो जिला मुख्यालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं. इसके तहत थाना स्तर पर ही कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी. पीड़ित व्यक्ति 15100 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नजदीकी पीएलवी (पैरा लीगल वोलंटियर) से संपर्क कर सकते हैं. इस केंद्र में दी जाने वाली सहायता पूरी तरह नि:शुल्क है. महेंद्र राम ने लोगों से अधिक से अधिक कानूनी जानकारी लेने और इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अगर किसी पर अत्याचार या दबाव डाला जाता है, तो इस केंद्र में शिकायत दर्ज कराकर उचित कानूनी सलाह प्राप्त की जा सकती है. आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जायेगी. यह कदम समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा.

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