एनआरएचएम घोटाले में धनबाद के प्रमोद सिंह के मकान सहित 1.63 करोड़ की संपत्ति जब्त
धनबाद स्थित मकान, जमीन, तीन कीमती गाड़ियां, 2.17 लाख रुपये नकद और बैंक में जमा चार लाख रुपये जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले के अभियुक्त धनबाद के प्रमोद सिंह की 1.63 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली है. इसमें धनबाद स्थित मकान, जमीन, तीन कीमती गाड़ियां, 2.17 लाख रुपये नकद और बैंक में जमा चार लाख रुपये शामिल है. इडी की ओर से जब्ती से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. इडी की ओर जारी आदेश में कहा गया है कि धनबाद सीबीआइ ने एनआरएचएम घोटाला में प्रमोद सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इडी ने इसी प्राथमिकी के आधार पर प्रमोद के खिलाफ इसीआइआर दर्ज कर मामले की जांच की. जांच में पाया गया कि प्रमोद को एनआरएचएम में संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था. उसे झरिया और जोड़ापोखर में एनआरएचएम के तहत संचालित की जानेवाली योजनाओं के लिए पैसों के वितरण की जिम्मेदारी दी गयी थी. उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन पैसों में से 9.39 करोड़ रुपये अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिया.
अपने और अपनी पत्नी के नाम खरीदी चल एवं अचल संपत्ति :
रिश्तेदारों को ट्रांसफर किये गये 9.39 करोड़ रुपये बाद में मांग कर प्रमोद सिंह ने अपने और अपनी पत्नी के नाम चल एवं अचल संपत्ति खरीदी. मनी लाउंड्रिंग के सहारे अर्जित की गयी संपत्ति को जायज स्रोत से खरीदने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाये गये. इडी ने इस मामले की जांच के दौरान छापेमारी और सर्वे की छह कार्रवाई की. इडी ने जांच में पाया कि प्रमोद सिंह ने एनआरएचएम घोटाले की राशि का इस्तेमाल जमीन खरीदने और मकान बनाने में किया है. पिछले दिनों इडी ने वैल्यूअर की टीम के साथ सर्वे कर उसके घर का मूल्यांकन किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है