आठ अयोग्य लोगों को मिला अबुआ आवास का लाभ

राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास में अनियमितता बरती गयी है. अबुआ आवास वैसे लोगों को दिया गया है, जो सुखी-संपन्न है. वहीं जरूरतमंद लोग आज भी अबुआ आवास के लिए भटक रहे हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | December 19, 2024 9:25 PM

चतरा. राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास में अनियमितता बरती गयी है. अबुआ आवास वैसे लोगों को दिया गया है, जो सुखी-संपन्न है. वहीं जरूरतमंद लोग आज भी अबुआ आवास के लिए भटक रहे हैं. सरकार के नियमों का अनदेखी कर मुखिया व पंचायत सचिवों द्वारा मनमाने ढंग से अबुआ आवास दिया गया है. आवास के नाम पर अवैध वसूली भी की गयी है. कहीं पक्का मकान वाले को, तो कही नौकरीपेशा लोगों को आवास का लाभ दिया गया है. ऐसा ही मामला सीमा पंचायत में प्रकाश में आया है. मामला प्रकाश में तब आया जब शिकायतों की जांच करने बीडीओ खुद पंचायत पहुंचे. भौतिक निरीक्षण के दौरान आठ अयोग्य लोगों को आवास देने का मामला सामने आया, जिसमें से छह लोगों का पक्का मकान व दो लोगों के घरों में नौकरी करनेवाले सदस्य है. इस संबंध में बीडीओ हरिनाथ महतो ने पंचायत सचिव वीरेंद्र मोची से स्पष्टीकरण मांगा. पंचायत सचिव द्वारा ही स्थल जांच करने के बाद आवास का लाभ देने के लिए अनुशंसा किया गया था. बीडीओ की जांच में एसओपी को नजरअंदाज करते हुए लाभ देने का मामला सामने आया. पंचायत समिति सदस्य दिनेश कुमार ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर पंचायत सचिव द्वारा मनमाने तरीके से अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया है. उन्होंने उपायुक्त रमेश घोलप से पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की है.

ये हैं अयोग्य लाभुक

सीमा पंचायत के हफुआ गांव निवासी कुमारी अनिशा, रीमा देवी, रिंकी देवी, नीतू देवी, टिकुलिया गांव की खुशबू देवी व उत्तम देवी का पक्का मकान रहने के बावजूद अबुआ आवास का लाभ दिया गया. वहीं सीमा गांव निवासी अंजली देवी व सोनपुर गांव निवासी रूकमनी देवी के पुत्रों की नौकरी होने के बावजूद अबुआ आवास का लाभ दिया गया है. आवास निर्माण के लिए राशि भी भेज दी गयी है.

राशि रिकवर की हो रही कार्रवाई : बीडीओ

बीडीओ हरिनाथ महतो ने कहा कि शिकायतों की जांच करने पर आठ अयोग्य लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया था. इसे लेकर पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया. इसके बाद अयोग्य लाभुकों को नोटिस भेजा जा रहा है. सभी लाभुकों को तीन-तीन तामिला भेजा जायेगा. इसके बावजूद राशि रिकवर नहीं करनेवाले अयोग्य लाभुकों पर नीलाम पत्र दायर किया जायेगा.

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